Uttar Pradesh

अलीगढ़ पब्लिक ऑपिनियन : मदरसे, मस्जिद, कब्रिस्तान पर सरकारी कब्जे का प्लान फेल हो गया… वक्फ बोर्ड पर बोले- अलीगढ़ के मौलाना

अलीगढ़ : सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले ने वक्फ प्रॉपर्टीज़ पर सरकारी दखल की सारी आशंकाओं को खारिज कर दिया है. अलीगढ़ के मौलानाओं का कहना है कि अब मस्जिदें, मदरसे और कब्रिस्तान पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे और मुस्लिम समाज ही उनका इस्तेमाल करेगा. इस फैसले ने मुसलमानों के दिलों में राहत और सुकून भर दिया है.

संसद के बजट सत्र में जब वक्फ बोर्ड (संशोधन) अधिनियम 2025 पेश हुआ, तो देश के कई हिस्सों में हड़कंप मचा हुआ था. संसद के दोनों सदनों में बहुमत से पास होने के बाद राष्ट्रपति ने इस बिल को मंजूरी दे दी थी. हालांकि वक्फ कानून के खिलाफ मुस्लिम संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. अब याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने वक्फ बोर्ड (संशोधन) अधिनियम 2025 के कुछ प्रावधानों पर रोक लगा दी है. हालांकि कोर्ट ने वक्फ बाय यूजर को लेकर कोई फैसला नहीं दिया है.

गौरतलब है कि पहले के कानून में वक्फ बाय यूजर का प्रावधान था. आसान भाषा में कहें तो किसी संपत्ति पर यदि वक्फ का कब्जा लंबे समय से है तो वह वक्फ का माना जाएगा, चाहे बोर्ड के पास उस संपत्ति के कागजात हो या न हो. अलीगढ़ के मौलानाओं ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बोर्ड की जमीनों को लेकर बड़ा और ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. लंबे समय से सरकार की नीयत और वक्फ प्रॉपर्टीज़ पर कब्जे की आशंकाओं को लेकर जो विवाद खड़ा था, अदालत ने उसे पूरी तरह खारिज कर दिया. फैसले के बाद अब मस्जिदें, मदरसे, कब्रिस्तान और वक्फ से जुड़ी तमाम इमारतें पहले की तरह सुरक्षित रहेंगी और मुस्लिम समाज ही उनका इस्तेमाल करेगा. इस फैसले ने पूरे देश के मुसलमानों को राहत और सुकून दिया है.

मौलाना मोहम्मद उज़ेर नदवी ने फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट से यही उम्मीद थी. उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा वक्फ की जमीनों पर कब्जा करने की थी, लेकिन अदालत ने साफ कर दिया कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर किसी और का कोई हक नहीं है. उन्होंने कहा कि अब मदरसे, मस्जिद, स्कूल और कब्रिस्तान जैसी सभी वक्फ संपत्तियां मुसलमानों के ही काम आएंगी.

मौलाना फुजेल नदवी ने कहा कि यह फैसला मुसलमानों की जीत है. लंबे समय से सरकार कोशिश कर रही थी कि वक्फ प्रॉपर्टीज़ को अपने कब्जे में लेकर अफसरों को मनमानी का अधिकार दे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी. उन्होंने कहा कि अब यह जमीनें पहले की तरह सुरक्षित रहेंगी और मुस्लिम समाज उन्हें अपने धार्मिक और शैक्षणिक कार्यों में इस्तेमाल करता रहेगा.

मौलाना नदवी अहमद ने भी इस फैसले का स्वागत किया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने न्याय दिया है. उन्होंने कहा कि आज हर मुसलमान दिल से खुश है और अदालत का शुक्रगुजार है. उनका मानना है कि यह फैसला सिर्फ वक्फ बोर्ड की ही नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की जीत है.

You Missed

More pregnant women using marijuana despite experts' warnings on health risks
HealthSep 15, 2025

मारिजुआना के स्वास्थ्य जोखिमों पर विशेषज्ञों के चेतावनियों के बावजूद अधिक गर्भवती महिलाएं इसका उपयोग कर रही हैं।

नई खबर: अब आप फॉक्स न्यूज़ की खबरें सुन सकते हैं! अधिक महिलाएं प्रेग्नेंसी से जुड़ी बीमारियों का…

authorimg
Uttar PradeshSep 15, 2025

नोएडा समाचार : प्लॉट कवरेज और FAR पर लगी रोक हटेगी… अब नहीं रहेगी बिल्डिंग निर्माण में 30-60% की सीमा

नोएडा-ग्रेनो-यमुना प्राधिकरण में भवन निर्माण के नियम एक जैसे होंगे: अब नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना विकास प्राधिकरण…

Lakshya, Satwik-Chirag Eye First Title of Season at China Masters Super 750
Top StoriesSep 15, 2025

चीन मास्टर्स सुपर 750 में सतwik-चिराग को पहला खिताब, लक्ष्य लक्ष्य रखेंगे पहला खिताब जीतने का सपना

शेंझेन: लक्ष्या सेन, जिन्होंने हाल ही में हांगकांग ओपन में फाइनल में पहुंचने के बाद अपनी नई ऊर्जा…

SC puts on hold certain provisions of Waqf Amendment Act, refuses to stay entire law
Top StoriesSep 15, 2025

सुप्रीम कोर्ट ने वाक्फ संशोधन अधिनियम के कुछ प्रावधानों पर रोक लगा दी, पूरे कानून पर रोक नहीं लगाई।

भारत की सुप्रीम कोर्ट में वाक्फ़ संशोधन अधिनियम, 2025 की वैधता पर मुक़दमा चल रहा है। केंद्र सरकार…

Scroll to Top