उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में पांच साल पहले हुई दिल दहला देने वाली प्रिया सोनी हत्याकांड के मामले में अदालत ने फैसला सुनाया है. नाम बदलकर शादी करने और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने के बाद हुई निर्मम हत्या के इस मामले में दो दोषियों — एजाज अहमद और शोएब अख्तर को उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनाई गई है.
सोनभद्र: उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में 21 सितंबर, 2020 को हुई प्रिया सोनी हत्याकांड के मामले में कोर्ट ने गुरुवार को अहम फैसला सुनाया. अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम जितेंद्र कुमार द्विवेदी प्रिया सोनी हत्याकांड की सुनवाई करते हुए दो अभियुक्तों एजाज अहमद उर्फ आशिक और शोएब अख्तर पर दोष सिद्ध होने के बाद आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही दोनों पर 25-25 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड न देने की स्थिति में 4-4 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.
हत्या की दिल दहला देने वाली वारदातलगभग पांच वर्ष पूर्व चोपन थाना क्षेत्र के प्रीतनगर में एक महिला का सिर कटा शव मिला था. चौकीदार अमित कुमार ने घटना की सूचना पुलिस को दी. तहरीर में उन्होंने बताया कि वह शाम 4 बजे इलाके में भ्रमण कर रहे थे, तभी कुछ लोगों ने नाले में सिर कटी लाश की जानकारी दी. जब वे मौके पर पहुंचे तो देखा कि शव महिला का है, कपड़े पहने हुए हैं और दो दिन पुराना प्रतीत हो रहा है.
शव की पहचान और जांच पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की और जांच शुरू कर दी. 22 सितंबर 2020 को लक्ष्मीनारायण सोनी (पिता) व शर्मिला (बहन) ने शव की पहचान प्रिया सोनी के रूप में की. उन्होंने शरीर की बनावट, कपड़े और करधनी आदि से शव की पुष्टि की. पुलिस जांच में यह बात सामने आई है कि एजाज अहमद उर्फ आशिक ने नाम बदलकर प्रिया से शादी की थी.
प्रिया पर धर्मांतरण का बना रहा था दबावशादी के बाद वह उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने लगा था. प्रिया ने जब धर्म बदलने और नमाज पढ़ने से इनकार कर दिया तो एजाज ने अपने साथी शोएब अख्तर के साथ मिलकर प्रिया की हत्या कर दी और सिर धड़ से अलग कर, अलग-अलग जगह फेंक दिया.
हिंदू संगठनों ने जताया था विरोध इस घटना के बाद हिंदू संगठनों ने लव जिहाद से जोड़ते हुए कड़ा विरोध-प्रदर्शन किया था. उन्होंने कुछ समय के लिए वाराणसी-शक्तिनगर हाईवे जाम कर दिया. पुलिस ने जांच तेज करते हुए शव के सिर के अवशेषों को भी बरामद कर लिया.
सुनाई गई दोषियों को सजाएसपी सोनभद्र आशीष श्रीवास्तव ने कहा था कि पुलिस इस मामले के खुलासे के करीब है. दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. मामले में गैंगस्टर एक्ट और एनएसए के तहत भी कार्रवाई की जाएगी. अब इस मामले में कोर्ट ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें, गवाहों के बयान और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद दोषियों को सजा सुनाई. अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील विनोद कुमार पाठक ने बहस की.

