नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि वह तमिलनाडु के उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन की याचिका को 2026 में सुनेगा जिसमें उन्होंने अपने विवादास्पद “सनातन धर्म को मिटाने” के बयानों के संबंध में सभी एफआईआर और शिकायतें एक ही स्थान पर ट्रांसफर करने की मांग की है। स्टालिन की याचिका मंगलवार को एक बेंच के सामने सुनवाई के लिए आई जिसमें न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता शामिल थे। वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने उदयनिधि के लिए पेश होकर कई एफआईआर और शिकायतों का उल्लेख किया। समय की कमी के कारण अदालत ने कहा कि वह मामले को 2026 में सुनेगी। 6 मार्च को, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि उदयनिधि के विवादास्पद सनातन धर्म के बयानों के लिए बिना अदालत की अनुमति के कोई और एफआईआर दर्ज नहीं की जाएंगी। अदालत ने इससे पहले आदेश पारित किया था, जिसके बाद यह पता चला था कि बिहार में भी उनके खिलाफ एक नई एफआईआर दर्ज की गई है।
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Last Updated:January 26, 2026, 00:23 ISTAaj Ka Vrishabh Rashifal: वृषभ राशि के जातकों के जीवन में आज क्या-क्या…

