रायपुर: तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ यहां उनके द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रति किए गए कथित अपमानजनक बयानों के लिए एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने रविवार को बताया कि यह एफआईआर शनिवार शाम माना कैंप पुलिस थाने में दर्ज की गई थी। इसमें टीएमसी नेता के खिलाफ भारतीय न्याय प्रणाली के अनुसार धारा 196 (विभिन्न समूहों के बीच धर्म, जाति, जन्मस्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर द्वेष पैदा करना) और धारा 197 (राष्ट्रीय एकता के प्रति हानिकारक बयान) के तहत कार्रवाई की गई है। इसके लिए शिकायत दायर करने वाले व्यक्ति का नाम गोपाल समन्तो है, जो एक स्थानीय निवासी हैं। पुलिस अधिकारी ने बताया कि टीएमसी नेता ने कथित तौर पर कहा था कि यदि अमित शाह बांग्लादेश से अवैध प्रवेश रोकने में असफल होते हैं तो आपको सबसे पहले अमित शाह का सिर काट लेना चाहिए और अपने टेबल पर रख देना चाहिए। यह बयान टीएमसी नेता ने 28 अगस्त को पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में पत्रकारों से बातचीत के दौरान दिया था। शिकायतकर्ता ने कहा कि एक सांसद द्वारा ऐसा बयान देना न केवल उन्हें चोट पहुंचाता है, बल्कि उन्हें डराता भी है। यह पहली बार था जब देश की उच्चतम विधायी संस्था के एक चुने हुए प्रतिनिधि ने केंद्रीय गृह मंत्री की हत्या का आह्वान किया था। शिकायतकर्ता ने कहा कि यह बयान देने से उन्हें लगता है कि यह एक चेतावनी है कि जो भी लोग बांग्लादेश से अवैध प्रवेश के बारे में बात करते हैं, उनकी जान जोखिम में पड़ जाएगी। शिकायतकर्ता ने कहा कि वह खुद बंगाली समाज से ताल्लुक रखते हैं और उन्हें लगता है कि ऐसे बयान से समाज के प्रति घृणा पैदा हो सकती है, जिससे उन पर हमला हो सकता है। शिकायतकर्ता ने कहा कि टीएमसी नेता ने ऐसा बयान देने से अपने स्वार्थ में समाज के लोगों की जान जोखिम में डाल दी है।
