Last Updated:August 13, 2025, 07:30 ISTRampur News: रामपुर की विशेष पॉक्सो कोर्ट ने दान सिंह यादव को 11 साल की मूक-बधिर दलित बच्ची के साथ दुष्कर्म और क्रूरता के लिए आजीवन कारावास और 6 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.रामपुरः रामपुर की एक विशेष पॉक्सो कोर्ट ने 26 वर्षीय दान सिंह यादव को 11 साल की मूक-बधिर दलित बच्ची के साथ क्रूर दुष्कर्म और उसके निजी अंगों को सिगरेट से जलाने के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. यह जघन्य अपराध विगत 15 अप्रैल 2025 की रात को हुआ था. कोर्ट ने दोषी पर 6 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया, जो पीड़िता के इलाज और पुनर्वास के लिए दिया जाएगा.
विशेष लोक अभियोजक सुमित शर्मा ने बताया कि मामला दिल्ली के निर्भया कांड जैसा है. बच्ची के शरीर पर 14 चोटें थीं, जिनमें जलने के निशान, चोटें और निजी अंगों पर गहरे खरोंच शामिल थे. आंतरिक चोटें जिसमें गर्भाशय भी फट गया था, बहुत गंभीर थीं. वह शायद कभी सामान्य जीवन नहीं जी पाएगी. पीड़िता को रामपुर, मुरादाबाद और मेरठ में तीन जटिल सर्जरी से गुजरना पड़ा.
दरअसल 15 अप्रैल की रात को बच्ची अपने गांव से लापता हो गई थी और अगली सुबह एक खेत में बिना कपड़ों के, गंभीर चोटों के साथ बेहोश पाई गई. उसकी हालत नाजुक थी. पीड़िता की मां की शिकायत पर बीएनएस धारा 65(2) (12 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ दुष्कर्म), पॉक्सो और एससी/एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया.
रामपुर एसपी विद्यासागर मिश्रा ने तीन पुलिस टीमों का गठन किया, जिन्होंने 16 अप्रैल को संक्षिप्त मुठभेड़ के बाद दोषी दान सिंह यादव को गिरफ्तार किया. सीसीटीवी फुटेज और फोरेंसिक साक्ष्यों, जिसमें अपराध स्थल से कंडोम का पैकेट, खाली शराब की बोतल और दान सिंह के उंगलियों के निशान वाला बियर कैन शामिल था, ने उसकी पहचान पक्की की.
शर्मा ने बताया कि मेरठ के एलएलआरएम मेडिकल कॉलेज की एक डॉक्टर ने बयान दिया कि बच्ची के निजी अंगों पर गहरी चोटें थीं और सर्जरी में आंतों के जरिए पेट में जटिल डायवर्जन रूट बनाना पड़ा. पांच डॉक्टरों के बयानों और अन्य साक्ष्यों के आधार पर, एडीजे रामगोपाल सिंह की कोर्ट ने सोमवार शाम दान सिंह को दोषी ठहराया.
बच्ची की मां ने कहा कि डॉक्टरों का कहना है कि मेरी बेटी शायद कभी सामान्य जीवन नहीं जी पाएगी. दान सिंह को फांसी की सजा मिलनी चाहिए थी.Lalit Bhattमीडिया फील्ड में एक दशक से अधिक से सक्रिय. वर्तमान में News18 हिंदी में कार्यरत. 2010 से नई दुनिया अखबार से पत्रकारिता की शुरुआत की.फिर हिंदुस्तान, ईटीवी भारत, वेबदुनिया समेत कई जगहों पर रिपोर्टिंग और डेस्क मे…और पढ़ेंमीडिया फील्ड में एक दशक से अधिक से सक्रिय. वर्तमान में News18 हिंदी में कार्यरत. 2010 से नई दुनिया अखबार से पत्रकारिता की शुरुआत की.फिर हिंदुस्तान, ईटीवी भारत, वेबदुनिया समेत कई जगहों पर रिपोर्टिंग और डेस्क मे… और पढ़ेंLocation :Rampur,Rampur,Uttar PradeshFirst Published :August 13, 2025, 07:30 ISThomeuttar-pradesh11 साल की मूक-बधिर बच्ची से दुष्कर्म मामले में दोषी को उम्र कैद