सुप्रीम कोर्ट के जिस फैसले से देशभर के लोग हुए गदगद, उसके ही कुछ घंटे बाद भौंकते कुत्ते को शांत करने पर कट गई नाक

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Last Updated:July 19, 2025, 12:23 ISTसुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में आवारा कुत्तों को खिलाने पर फैसला सुनाते हुए याचिकाकर्ता से कहा था कि आप उन्हें अपने घर में खाना क्यों नहीं देते हैं? मगर, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के दो दिनों के बाद ही कु्त्तों के …और पढ़ें

Supreme Court Verdict On Stray Dogs: सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में नोएडा की एक महिला ने याचिका डाली थी कि उनको आवारा कुत्तों को खाना खिलाने से मना किया जा रहा है. इस मामले पर मंगलवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से पूरे देश में आवारा कुत्तों से परेशान लोगों में खुशी की लहर उठ गई थी.

मगर, इस फैसले के दो दिनों के बाद ही कुत्तों की लड़ाई की खबर आ रही है, वह नोएडा से ही. दरअसल, नोएडा के नट की मड़ैया गांव में एक पालतू कुत्ते को लेकर लड़ाई हुई. लड़ाई इतनी बढ़ गई कि पड़ोसी ने अपने पड़ोसी की नाक ही काट ली. पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया है. ये घटना गुरुवार की है.

हालांकि, यह घटना 8 जुलाई की बताई जा रही है. पीड़ित देवेंद्र ने कथित तौर पर अपने पड़ोसी के कुत्ते को उसके घर के बाहर भौंकने पर डांटा था. देवेंद्र के पिता सुखबीर सिंह द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर के अनुसार, कुछ ही देर बाद उसके पड़ोसी सतीश, उसका भाई अमित और सतीश का बेटा तुषार उसके पास आए. उन्होंने देवेंद्र और उसकी पत्नी मुन्नी देवी की पिटाई शुरू कर दी. तीनों ने कथित तौर पर देवेंद्र पर धारदार हथियार से हमला किया, जिससे उसकी नाक कट गई.

पुलिस ने बताया कि देवेंद्र का अलीगढ़ के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है. उसकी नाक पर टांके लगे हैं. बीटा 2 थाने के एसएचओ विनोद कुमार ने बताया कि मंगलवार को भारतीय न्याय संहिता की धारा 333, 115(2), 352 और 118(1) के तहत एफआईआर दर्ज की गई. उन्होंने आगे कहा, ‘दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तीसरे की तलाश जारी है.’

आवारा कुत्तों को खाना खिलाने पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था?

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को नोएडा की एक याचिकाकर्ता की याचिका पर सुनवाई की. इसमें याचिकाकर्ता ने कोर्ट से कहा था कि सार्वजनिक जगह पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाने में उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील से पूछा, ‘क्या हमें इन बड़े दिल वाले लोगों के लिए हर गली, हर सड़क खुली छोड़ देनी चाहिए?‘

कोर्ट ने नाराज़गी जाहिर करते हुए अदालत ने कहा, ‘इन जानवरों के लिए तो पूरी जगह है, लेकिन इंसानों के लिए कोई जगह नहीं है.’ फिर अदालत ने सलाह देते हुए कहा, ‘आप इन्हें (कुत्तों) अपने घर में खाना क्यों नहीं खिलातीं? आपको कोई रोक नहीं रहा है.‘

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