Uttar Pradesh

Voter Revision Process : यूपी में रहने वाले बिहार के लोग कैसे जुड़वाएं वोटर लिस्ट में नाम, यहां जानें प्रोसेस

Last Updated:July 19, 2025, 11:19 ISTSpecial Voter Revision Process : बिहार राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण-2025 अभियान चल रहा है. इस अवधि में बिहार राज्य में पंजीकृत कई मतदाता अस्थाई रूप से राज्य से बाहर हैं. ऐसे में यूपी में प्रवासी मतदाता ECINET …और पढ़ेंविशेष मतदाता पुनरीक्षण प्रक्रिया, लखनऊ : बिहार में विधानसभा चुनाव-2025 की तैयारियों के तहत मतदाता पुनरीक्षण प्रक्रिया (SIR) का काम तेजी से चल रहा है. इस बीच चुनाव आयोग ने राज्य में मौजूदा मतदाताओं, नए मतदाताओं और अपना निवास स्थान बदलने वाले मतदाताओं के लिए भी दस्तावेज में महत्वपूर्ण बदलाव किए है. यह बदलाव वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के नियमों से जुड़ा हुआ है. गौरतलब है कि नए बदलाव के तहत अब नए वोटर और दूसरे राज्यों से बिहार में आकर रहने वाले लोगों और बिहार से बाहर रहने वाले लोगों को जन्म प्रमाण पत्र देना होगा.

उत्तर प्रदेश के संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री विनय कुमार पाठक ने बताया कि बिहार राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण-2025 अभियान चल रहा है. इस अवधि में बिहार राज्य में पंजीकृत कई मतदाता अस्थाई रूप से राज्य से बाहर हैं. ऐसे में यूपी में प्रवासी मतदाता ECINET App एवं https://voters.eci.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन गणना प्रपत्र स्वयं भर सकते हैं. इसके अलावा प्री फिल्ड फार्म डाउनलोड कर हस्ताक्षरित प्रति व्हाट्सअप, ईमेल या परिवार के सदस्यों के माध्यम से 25 जुलाई, 2025 तक बिहार राज्य में अपने बीएलओ को प्रेषित कर सकते हैं.

उन्होंने बताया कि बिहार विशेष गहन पुनरीक्षण में निम्न दस्तावेजों में से कोई भी एक गणना प्रपत्र संलग्न किया जा सकता है-1. किसी भी केन्द्रीय/राज्य सरकार/पीएसयू के नियमित कर्मचारी/पेंशनधारी को जारी पहचान पत्र या पीपीओ.2. 01 जुलाई, 1987 से पूर्व भारत में किसी सरकारी/ स्थानीय निकाय/ बैंक/ डाकघर/ एलआईसी/ पीएसयू द्वारा जारी कोई दस्तावेज3. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र.4. पासपोर्ट.5. मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा जारी शैक्षणिक प्रमाण पत्र.6. सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र.7. वन अधिकार पत्र.8. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र.9. नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर (जहां उपलब्ध हो)10. राज्य/स्थानीय प्राधिकारी द्वारा तैयार पारिवारिक रजिस्टर.11. सरकार द्वारा जारी भूमि या मकान आवंटन प्रमाण पत्र.
Location :Lucknow,Lucknow,Uttar Pradeshhomeuttar-pradeshयूपी में रहने वाले बिहार के लोग कैसे जुड़वाएं वोटर लिस्ट में नाम,

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