Last Updated:July 03, 2025, 11:44 ISTSchool Merger: प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के मर्जर आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. कृष्णा कुमारी सहित अन्य की याचिका पर आज लखनऊ बेंच में सुनवाई होगी. इस आदेश को अवैध बताया गया है.School Merger: स्कूल मर्जर पर हाई कोर्ट में सुनवाई होगी.School Merger: प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के मर्जर आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. कृष्णा कुमारी एवं अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर आज लखनऊ बेंच में सुनवाई होगी.
बेसिक शिक्षा विभाग के 16 जून के आदेश को किया गया है चुनौती
याचिका में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा 16 जून को जारी मर्जर आदेश को अवैध बताया गया है. आदेश के अनुसार, बच्चों की संख्या के आधार पर प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक या कंपोजिट स्कूलों में विलय करने का प्रावधान किया गया है.
मर्जर से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होने की आशंका
याचिका में कहा गया है कि मर्जर के कारण छोटे बच्चों का स्कूल दूर हो जाएगा, जिससे उनकी पढ़ाई प्रभावित हो सकती है और वे स्कूल छोड़ सकते हैं.
शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन
सरकार के इस फैसले को बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत मिले अधिकारों का उल्लंघन बताया गया है. याचिका में यह भी कहा गया है कि अधिनियम के तहत सरकार की जिम्मेदारी है कि प्रारंभिक शिक्षा के लिए बच्चों को पास में ही विद्यालय उपलब्ध कराए जाएं.
Munna Kumarपत्रकारिता के क्षेत्र में 8 वर्षों से अधिक का अनुभव. दूरदर्शन, ज़ी मीडिया और News18 के साथ काम किया है. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत दूरदर्शन दिल्ली से की, बाद में ज़ी मीडिया से जुड़े और वर्तमान में News18 Hin…और पढ़ेंपत्रकारिता के क्षेत्र में 8 वर्षों से अधिक का अनुभव. दूरदर्शन, ज़ी मीडिया और News18 के साथ काम किया है. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत दूरदर्शन दिल्ली से की, बाद में ज़ी मीडिया से जुड़े और वर्तमान में News18 Hin… और पढ़ेंhomecareerशिक्षा विभाग के मर्जर आदेश पर विवाद, हाईकोर्ट में होगी बड़ी सुनवाई