Uttar Pradesh

राहुल गांधी की बढ़ी मुश्किलें, सेना पर टिप्पणी मामले में नहीं मिली राहत, हाईकोर्ट ने याचिका की खारिज

Last Updated:May 29, 2025, 23:20 ISTLucknow Latest News: राहुल गांधी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है. सेना पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में उनकी याचिका खारिज कर दी गई है. अदालत ने निचली अदालत के आदेश को उचित बताया है.कांग्रेस नेता राहुल गांधी. (फाइल फोटो)लखनऊ. कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. सेना पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ से राहत नहीं मिली है. हाईकोर्ट ने लखनऊ की एमपी-एमएलए कोर्ट की ओर से जारी तलबी आदेश में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया है. अदालत ने राहुल गांधी की याचिका खारिज करते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया आरोपों की जांच के आधार पर निचली अदालत का आदेश उचित है.

यह मामला राहुल गांधी के एक कथित बयान से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि “चीनी सैनिक हमारे सैनिकों की पिटाई कर रहे हैं.” यह टिप्पणी भारत छोड़ो यात्रा के दौरान दी गई थी. इसी के आधार पर सीमा सड़क संगठन (BRO) के सेवानिवृत्त निदेशक उदय शंकर श्रीवास्तव ने राहुल गांधी के खिलाफ लखनऊ की एमपी-एमएलए अदालत में आपराधिक मानहानि का परिवाद दायर किया था. अदालत ने इस परिवाद को संज्ञान में लेते हुए राहुल गांधी को बतौर आरोपी तलब किया था.

राहुल गांधी ने इस आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. उनके वकीलों ने दलील दी कि लगाए गए आरोप तथ्यहीन और मनगढ़ंत हैं और राहुल गांधी लखनऊ के निवासी नहीं हैं, इसलिए उन्हें तलब करने से पहले आरोपों की सत्यता की जांच जरूरी थी. साथ ही यह भी कहा गया कि बिना पर्याप्त आधार के ट्रायल में शामिल करना अनुचित होगा. हालांकि, हाईकोर्ट ने इन दलीलों को खारिज कर दिया और कहा कि निचली अदालत के आदेश में कोई कानूनी खामी नहीं है. हाईकोर्ट का विस्तृत आदेश सोमवार को उसकी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा.
अभिजीत चौहानन्‍यूज18 हिंदी डिजिटल में कार्यरत. वेब स्‍टोरी और AI आधारित कंटेंट में रूचि. राजनीति, क्राइम, मनोरंजन से जुड़ी खबरों को लिखने में रूचि.न्‍यूज18 हिंदी डिजिटल में कार्यरत. वेब स्‍टोरी और AI आधारित कंटेंट में रूचि. राजनीति, क्राइम, मनोरंजन से जुड़ी खबरों को लिखने में रूचि. भारत पाकिस्तान की ताज़ा खबरें News18 India पर देखेंLocation :Lucknow,Lucknow,Uttar Pradeshhomeuttar-pradeshराहुल गांधी को सेना पर टिप्पणी मामले में नहीं मिली राहत, HC ने याचिका की खारिज

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