Uttar Pradesh

पचास हजार रुपये से गांव में शुरू करें यह बिजनेस, होगी अच्छी कमाई

Last Updated:April 07, 2025, 21:00 ISTAzamgarh news today in hindi: आप खुद का बिजनेस करना चाहते हैं और यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि क्या करें तो हम आपको एक ऐसा रोजगार बताने जा रहे हैं जिसे आप काफी कम लागत में भी…X

खाद एवं बीज भंडार की दुकानआजमगढ़: अगर आप भी अपने जिले में कोई बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं और आप किसी आइडिया की तलाश में है तो कृषि के क्षेत्र से जुड़कर बिजनेस शुरू किया जा सकता है. ऐसे में खाद-बीज की दुकान खोलकर अपना बिजनेस शुरू किया जा सकता है. खाद-बीज की दुकान बिजनेस का एक बेहतरीन आईडिया हो सकता है. हम आपको खाद-बीज का बिजनेस शुरू करने के लिए लाइसेंसिंग प्रक्रिया से जुड़ी जरूरी जानकारी देंगे. इससे आप लाइसेंस पाकर अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं.

ऑनलाइन कर सकेंगे आवेदनखाद के लाइसेंस के लिए कृषि विभाग का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा. इसके लिए ऑनलाइन आवेदन भी किया जा सकता है. यह एक ऐसा व्यवसाय है जो बहुत कम लागत में शुरू हो जाता है. यह एक सदाबहार कारोबार साबित हो सकता है. खाद-बीज का लाइसेंस लेने के लिए सबसे पहले कृषि विभाग के यूनिफाइड डीबीटी पोर्टल पर जाकर अपने आधार कार्ड को रजिस्टर्ड करना होगा. फिर इसकी अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी को दर्ज करना होगा.

कम लागत अच्छी कमाईखाद-बीज भंडार के बिजनेस के लिए शुरू में आपको अधिक लागत की जरूरत भी नहीं पड़ती. इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आप शुरू में छोटी पूंजी से इसकी शुरुआत कर सकते हैं. आप 50 हजार से 1 लाख की लागत से अपने कृषि और बीज भंडार की दुकान खोल सकते हैं. इस व्यवसाय की सबसे खास बात यह है कि यह एक सदाबहार व्यवसाय है जो की 12 महीने आपको बेहतर मुनाफा दे सकता है. इस व्यवसाय से जुड़ने के साथ पहले दिन से ही आपकी कमाई शुरू हो सकती है.

यह क्वालिफिकेशन है जरूरीखाद बीज की बिक्री के लिए वही आवेदक लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं जिनके पास एग्रीकल्चर से ग्रेजुएशन की डिग्री हो या फिर एग्रीकल्चर में डिप्लोमा जैसी संबद्ध डिग्री मौजूद हो. खाद बिक्री के लिए रिटेल लाइसेंस की आवेदन फीस 1250 रुपए, होलसेल लाइसेंस की आवेदन फीस 2250 रुपए, बिक्री के लाइसेंस की फीस 1000 रुपए, लाइसेंस नवीनीकरण की फीस 500 रुपए है.

10 दिन के अंदर उपलब्ध होगा लाइसेंसजिला कृषि अधिकारी डॉ. गगनदीप सिंह ने बताया कि अब किसानों को बीज या खाद संबंधित लाइसेंस लेने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा. ऑनलाइन आवेदन करके यह लाइसेंस ले सकते हैं. इसके लिए आवेदन करने वाले के पास कम से कम बीएससी एग्रीकल्चर या बीएससी केमिस्ट्री की डिग्री जरूरी है. उन्होंने यह भी बताया कि दुकानदार के पास यदि अपनी व्यक्तिगत दुकान है तो स्वामित्व प्रमाण पत्र और अगर दुकान लीज पर है तो लीज एग्रीमेंट जरूरी है. उन्होंने बताया कि ऑनलाइन आवेदन के बाद लगभग 30 दिनों की समयावधि दी जाती है. एक हफ्ते से 10 दिन के अंदर आवेदक को लाइसेंस मिल जाता है.
Location :Azamgarh,Uttar PradeshFirst Published :April 07, 2025, 21:00 ISThomeuttar-pradeshपचास हजार रुपये से गांव में शुरू करें यह बिजनेस, होगी अच्छी कमाई

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