Uttar Pradesh

हनीमून का वीडियो सोशल मीडिया पर पति ने किया शेयर, यह देख गुस्साई पत्नी पहुंची कोर्ट, मिला यह जवाब

Last Updated:March 24, 2025, 18:24 ISTमिर्जापुर में एक शख्स ने अपनी पत्नी के अंतरंगी पलों के वीडियो को रिकॉर्ड करके उसे फेसबुक पर अपलोड कर दिया. इसके बाद पूरा मामला कोर्ट पहुंच गया है. व्यक्ति ने पत्नी के साथ अंतरंग वीडियो फेसबुक पर अपलोड किया. (Image:AI)प्रयागराज. एक शख्स पर आरोप है कि उसने अपनी और अपनी पत्नी के अंतरंग वीडियो को फेसबुक पर अपलोड किया. जिसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि शादी का मतलब साथी पर मालिकाना हक या कब्जा नहीं होता है. हाईकोर्ट ने शख्स के खिलाफ आपराधिक मामले को खारिज करने से इनकार करते हुए कहा कि शादी महिला की स्वायत्तता या गोपनीयता के अधिकार को कम नहीं करती है.

मामला क्या हैमिर्जापुर जिले में प्रदुम्न यादव के खिलाफ उनकी पत्नी ने आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत मामला दर्ज कराया. पत्नी का आरोप है कि यादव ने बिना उनकी जानकारी और सहमति के उनके बीच हुए अंतरंग कृत्य का अश्लील वीडियो अपने मोबाइल से बनाया और पहले फेसबुक पर अपलोड किया और फिर अपनी पत्नी के चचेरे भाई और दूसरे अन्य गांव के लोगों के साथ साझा किया. शख्स ने अदालत में कहा कि वह शिकायतकर्ता का कानूनी रूप से विवाहित पति है. इसलिए आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत कोई अपराध नहीं बनता. वकील ने कहा कि पति-पत्नी के बीच समझौते की संभावना है. हालांकि, अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता ने तर्क का विरोध करते हुए कहा कि भले ही शिकायतकर्ता आवेदक की कानूनी रूप से विवाहित पत्नी है, आवेदक को उसका अश्लील वीडियो बनाने और उसे चचेरे भाई और अन्य सह-गांव वासियों के साथ साझा करने का कोई अधिकार नहीं है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा ‘विश्वासघात’चार्जशीट को खारिज करने के लिए दायर आवेदन को खारिज करते हुए, न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर ने कहा कि ‘फेसबुक पर अंतरंग वीडियो अपलोड करके, आवेदक (पति) ने वैवाहिक संबंध की पवित्रता को गंभीर रूप से भंग किया है. एक पति से उम्मीद की जाती है कि वह अपनी पत्नी द्वारा उस पर रखे गए विश्वास, आस्था और विश्वास का- विशेष रूप से उनके अंतरंग संबंध के संदर्भ में सम्मान करेगा.’

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अदालत ने जोड़ा कि ‘ऐसी सामग्री को साझा करने का कार्य पति-पत्नी के बीच के बंधन को परिभाषित करने वाली अंतर्निहित गोपनीयता का उल्लंघन है. यह विश्वासघात वैवाहिक संबंध की नींव को कमजोर करता है और वैवाहिक बंधन द्वारा संरक्षित नहीं है.’ अदालत ने आगे कहा कि ‘एक पत्नी अपने पति का विस्तार नहीं है बल्कि अपने अधिकारों, इच्छाओं के साथ एक व्यक्ति है. उसकी शारीरिक स्वायत्तता और गोपनीयता का सम्मान करना न केवल एक कानूनी दायित्व है बल्कि एक नैतिक अनिवार्यता भी है जो एक सच्चे समान संबंध को बढ़ावा देती है.’
Location :Allahabad,Uttar PradeshFirst Published :March 24, 2025, 18:24 ISThomeuttar-pradeshहनीमून वीडियो सोशल मीडिया पर पति ने किया शेयर, गुस्साई पत्नी पहुंची कोर्ट

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