Uttar Pradesh

फ्लाइट के टिकट कैंसिल कराने के क्या हैं नियम, जानें कैसे और कितना मिलता है रिफंड 

Agency:News18 Uttar PradeshLast Updated:February 02, 2025, 23:58 ISTTip and Trick : ट्रेन से यात्रा तो सभी करते हैं और फ्लाइट से यात्रा सभी करना चाहते हैं. दोनों के लिए सबसे जरूरी चीज हमारे पास टिकट का होना है. कंफर्म टिकट का होना कम सुखद नहीं, लेकिन टिकट अगर कैंसिल हो जाए तब क…और पढ़ेंX

Flight & Rail चंदौली. फ्लाइट से हर कोई सफर करना चाहता है. दुनियाभर में रोजाना करोड़ों लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं. ट्रेन के टिकट के बारे में तो आप सभी को पता होगा लेकिन फ्लाइट का टिकट कैसे बुक होता है, इस बारे में भी पता होना चाहिए. ये जानना भी जरूरी है कि टिकट कैंसिल होने पर आपको रेलवे और एयरलाइन कंपनियों से कितना पैसा वापस मिलता है.

इसी काम से जुड़े एक व्यक्ति ने लोकल 18 को बताया कि जब यात्रा में कोई अचानक बदलाव आता है या किसी कारणवश यात्रा रद्द करनी पड़ती है. ऐसे में फ्लाइट और ट्रेन के टिकट कैंसिल कराने के नियम और रिफंड के बारे में जानकारी होना यात्रियों के लिए जरूरी है. रेलवे में ट्रेन टिकट कैंसिल कराने के लिए कई नियम हैं. यदि आपने कंफर्म टिकट बुक किया है, तो आपको कैंसिलेशन चार्ज के तहत रिफंड मिलेगा.

ट्रेन टिकट कैंसिलेशन और रिफंड

1. जनरल क्लास टिकट : अगर आप ट्रेन यात्रा से 48 घंटे पहले अपना टिकट कैंसिल करते हैं तो आपको पूरा रिफंड मिल जाएगा, लेकिन 48 घंटे से कम समय में टिकट कैंसिल करने पर कैंसिलेशन चार्ज काटकर रिफंड दिया जाता है.

2. स्लीपर क्लास टिकट : स्लीपर क्लास टिकट को 24 घंटे पहले कैंसिल करने पर पूरे टिकट का 50% रिफंड मिलेगा. इसके बाद रिफंड की राशि घटती जाती है.

3. एसी क्लास टिकट : एसी क्लास के टिकट पर कैंसिलेशन चार्ज ज्यादा होता है. 24 घंटे से पहले रिफंड मिलेगा, लेकिन कैंसिलेशन चार्ज के बाद.

4. तत्काल टिकट : इस टिकट पर कोई रिफंड नहीं मिलता है, लेकिन अगर ट्रेन कैंसिल हो जाए तो पूरे पैसे वापस मिलते हैं.

फ्लाइट टिकट कैंसिलेशन और रिफंड

फ्लाइट टिकट कैंसिलेशन के नियम एयरलाइंस कंपनी पर निर्भर करते हैं, लेकिन कुछ सामान्य नियम होते हैं.

1. फ्लाइट कैंसिलेशन चार्ज : एयरलाइंस की ओर से टिकट कैंसिल करने पर यात्रियों को रिफंड मिलता है, लेकिन यदि यात्री खुद टिकट कैंसिल करता है तो कैंसिलेशन चार्ज अलग-अलग एयरलाइंस के हिसाब से कटता है.

2. फ्लाइट से 24 घंटे पहले कैंसिलेशन : अगर यात्रा से 24 घंटे पहले टिकट कैंसिल किया जाए तो ज्यादातर एयरलाइंस पूरा रिफंड देती हैं.

3. फ्लाइट कैंसिल होने पर रिफंड : अगर एयरलाइंस अपनी तरफ से फ्लाइट कैंसिल कर देती है तो यात्री को पूरा रिफंड दिया जाता है.

4. नॉन रिफंडेबल टिकट : कुछ फ्लाइट टिकट में रिफंड नहीं होता है. ये टिकट विशेष रूप से सस्ते होते हैं लेकिन इन पर कैंसिलेशन चार्ज नहीं मिलता.

नोट : ट्रेन और फ्लाइट टिकट कैंसिलेशन की प्रक्रिया में समय और परिस्थितियों के आधार पर फर्क हो सकता है. यात्रियों के लिए बहुत जरूरी है कि वे टिकट बुक करते समय कैंसिलेशन और रिफंड की शर्तों को ध्यान से पढ़ें, ताकि बाद में किसी प्रकार की परेशानी न हो.
Location :Chandauli,Uttar PradeshFirst Published :February 02, 2025, 23:58 ISThomelifestyleजानें फ्लाइट के टिकट कैंसिल कराने के नियम, कैसे और कितना मिलता है रिफंड

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