Uttar Pradesh

12 लाख तक की इनकम पर नहीं देना होगा टैक्स! न्यू टैक्स रिजीम में बड़ा बदलाव, एक्सपर्ट से समझें गणित

Agency:News18 Uttar PradeshLast Updated:February 01, 2025, 17:14 ISTKanpur: आज पेश हुए बजट से साफ हुआ है कि 12 लाख तक की कमाई पर किसी तरह का टैक्स नहीं देना होगा. इसे समझने के लिए जब एक्सपर्ट से बात की गई तो उन्होंने इसे आसान भाषा में कुछ इस तरह समझाया. X

बजटहाइलाइट्स12 लाख तक की इनकम पर नहीं देना होगा टैक्स.सैलरीड एंप्लॉइज को 75,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन.नया इनकम टैक्स बिल अगले हफ्ते आएगा.कानपुर. आज देश का आम बजट पेश किया गया, जिसमें वित्त मंत्री ने इनकम टैक्स को लेकर बड़ी राहत देने की कोशिश की है. न्यू टैक्स रिजीम के तहत 12 लाख तक की कमाई पर किसी तरह का टैक्स नहीं देना होगा, वहीं सैलरीड एंप्लॉइज को 75,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन की छूट भी दी गई है, जिससे 12.75 लाख तक उन्हें कोई टैक्स नहीं देना होगा. एक्सपर्ट से जानिए इस इनकम टैक्स के स्लैब में बदलाव होने से किन लोगों को इसका फायदा होगा और ओल्ड रिजीम व न्यू रिजीम क्या है, जिसे लेकर अभी लोग असमंजस में हैं.

सिर्फ न्यू टैक्स रिजीम के स्लैब में हुआ है बदलावफाइनेंस और टैक्स एक्सपर्ट सौरभ श्रीवास्तव ने बताया कि लोगों को अभी यह लग रहा है कि हर वह व्यक्ति जो 12 लाख तक कमाता है, उसे टैक्स नहीं देना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है. इसमें दो महत्वपूर्ण चीजें हैं, एक ओल्ड रिजीम टैक्स स्लैब और दूसरा न्यू रिजीम टैक्स स्लैब. उन्होंने बताया कि टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ है, जैसे पहले था वैसे ही है. बस सरकार चाहती है कि ज्यादा लोग न्यू रिजीम अपनाएं, इसलिए यह कदम उठाया गया है.

इसके तहत लोगों को 12 लाख रुपये तक टैक्स में छूट देने का फैसला लिया गया है, लेकिन इसका फायदा हर व्यक्ति नहीं उठा सकता. खासकर वे लोग, जो सैलरीड नहीं हैं और इनकम टैक्स भरते हैं, उन्हें इसका खास लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें डिडक्शन का फायदा नहीं मिलेगा. इसमें फिक्स डिडक्शन 75,000 रुपये है और इससे अधिक डिडक्शन नहीं दिखाया जा सकता.

क्या है ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम में फर्क?बजट में हुए इस बदलाव को समझने के लिए पहले ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम के बारे में जानना जरूरी है. ओल्ड रिजीम की बात करें तो टैक्स स्लैब पहले जैसा ही है, कोई बदलाव नहीं हुआ है. इस टैक्स स्लैब में लोग विभिन्न डिडक्शंस दिखा सकते थे, जैसे बच्चों की एजुकेशन फीस, इंश्योरेंस, लोन ईएमआई, लाइफ पॉलिसी की किस्त आदि. इसके जरिए उन्हें टैक्स में छूट मिल जाती थी और टैक्स का बोझ कम हो जाता था.

वहीं, न्यू रिजीम की बात करें तो इसमें डिडक्शन 75,000 रुपये फिक्स है. इससे अधिक कोई डिडक्शन नहीं दिखाया जा सकता. इसका मुख्य फायदा नौकरीपेशा लोगों को मिलेगा, क्योंकि वे 12 लाख रुपये तक की सैलरी पर कोई अतिरिक्त टैक्स नहीं देंगे और उन्हें 75,000 रुपये का फिक्स डिडक्शन भी मिलेगा. लेकिन बिजनेसमैन या मध्यम वर्ग के वे लोग, जो अभी टैक्स स्लैब में आते थे लेकिन डिडक्शन की वजह से टैक्स में छूट पा जाते थे, उन्हें इसका कोई खास लाभ नहीं मिलेगा.

अगले हफ्ते आएगा नया बिलसौरभ श्रीवास्तव ने बताया कि सरकार अगले हफ्ते नया इनकम टैक्स बिल लेकर आ रही है, जिसके बाद इस सिस्टम को समझना और आसान हो जाएगा. वहीं, एक-दो दिन में पूरा बजट भी सामने आ जाएगा, जिससे और नई चीजें साफ हो जाएंगी. नया इनकम टैक्स बिल आने से टैक्सपेयर्स को कानूनी उलझनों से भी राहत मिलेगी, क्योंकि इसके जरिए वित्तीय सिस्टम को सरल बनाने की कोशिश की जा रही है.
Location :Kanpur Nagar,Uttar PradeshFirst Published :February 01, 2025, 17:14 ISThomeuttar-pradesh12 लाख तक की इनकम पर नहीं देना होगा टैक्स! एक्सपर्ट से समझें गणित

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