Uttar Pradesh

नए साल की पार्टी पर पुलिस की रहेगी कड़ी नजर, हो जाएं सावधान, भूलकर भी न करें ऐसा काम

सुमित राजपूत/नोएडा: नोएडा पुलिस ने इस बार नए साल के जश्न पर विशेष सतर्कता बरतने की तैयारी की है. पार्टी आयोजन और शराब परोसने के लिए पुलिस ने सख्त निर्देश जारी किए हैं. खासतौर पर अवैध फार्म हाउस और बिना अनुमति चल रहे बार एवं रेस्टोरेंट्स को पुलिस की कड़ी निगरानी का सामना करना पड़ेगा और इसमें नए साल पर पार्टी करने वालों पर सख्त कार्यवाही की जाएगी. अगर आप भी अपनी फैमिली दोस्तों  या किसी खास व्यक्ति के साथ नई साल का  जश्न  मनाने की सोच रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए है.

अवैध फार्म हाउस पर नजर

यमुना के डूब क्षेत्र में बने अवैध फार्म हाउसों में पार्टी आयोजन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है. पुलिस और आबकारी विभाग ने ऐसे आयोजनों पर नजर रखने के लिए विशेष टीमें बनाई हैं. बीते दिनों सेक्टर-135 के एक अवैध फार्म हाउस में हुई छापेमारी में पुलिस ने बिना अनुमति चल रही क्रिसमस पार्टी का भंडाफोड़ किया था. इस दौरान अवैध शराब परोसने और अनैतिक गतिविधियों के आरोप में पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया. फार्म हाउस के मालिक जलालुद्दीन के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया और उसकी तलाश जारी है.

बार और रेस्टोरेंट्स को सख्त निर्देश

नोएडा में मॉल और अन्य स्थानों पर स्थित बार एवं रेस्टोरेंट्स को नए साल की पार्टियों के लिए शराब परोसने से पहले जरूरी अनुमति लेने के निर्देश दिए गए हैं. बिना अनुमति शराब परोसने या नियमों का उल्लंघन करने पर पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी.

सोशल मीडिया पर निगरानी

पुलिस सोशल मीडिया पर भी नजर रख रही है, जहां अवैध फार्म हाउस में पार्टी आयोजन के लिए बुकिंग की जा रही है. पुलिस ने अपील की है कि वे केवल अनुमति वाले स्थानों पर ही पार्टियों का आयोजन करें. पुलिस और आबकारी विभाग की टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं. अवैध पार्टियों के आयोजन और बिना अनुमति शराब परोसने के मामलों में दोषी पाए जाने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस के आलाधिकारी एडिशनल डीसीपी नोएडा ने बताया कि नए साल का जश्न मनाने से पहले यह सुनिश्चित करें कि आयोजन स्थल पूरी तरह से कानूनी है और सभी आवश्यक अनुमति प्राप्त हैं या नहीं. अवैध गतिविधियों में शामिल होने से बचें, अन्यथा पार्टी का मजा रंग में भंग हो सकता है.
Tags: Hindi news, Local18, New Year CelebrationFIRST PUBLISHED : December 29, 2024, 15:03 IST

Source link

You Missed

Scroll to Top