Uttar Pradesh

संभल सांसद बर्क को बिजली चोरी मामले में नोटिस, 15 दिन में भरना पड़ेगा जुर्माना, वरना…

संभल. समाजवादी पार्टी के सांसद जिया उर्रहमान बर्क को संभल बिजली विभाग ने भारी जुर्माने के बाद उसे वसूलने के लिए बिजली विभाग सेक्शन 3 के तहत 15 दिन का नोटिस दे दिया है. बिजली चोरी के मामले में लगातार एक्शन लिए जा रहे हैं. संभल सांसद बर्क के घर की बिजली काटी जा चुकी है. उन पर एक करोड़ 91 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा चुका है. उनके पिता के खिलाफ धमकी देने का मुकदमा पहले ही दर्ज किया जा चुका है. सूत्रों की माने तो यह शासन-प्रशासन दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने जा रहे हैं. किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा.बिजली विभाग के अनुसार जो जुर्माना सांसद जिया उर रहमान बर्क पर लगाया है, अब उसे वसूलने के लिए बिजली विभाग सेक्शन 3 के तहत 15 दिन का नोटिस दिया है. अगर नोटिस मिलने के बाद तय समय सीमा में बर्क जुर्माना नहीं भरते तो बिजली विभाग सेक्शन 5 के तहत DM को पत्र लिख वसूली के लिए कह सकते हैं. इसके बाद डीएम अपनी कार्रवाई कर सकते हैं. सूत्रों ने बताया कि यह कार्रवाई सख्‍त हो सकती है. इसमें डीएम, उस इलाके के तहसीलदार को कार्रवाई के लिए निर्देशित कर सकते हैं.जानकारी के अनुसार तहसीलदार को वसूली का आदेश मिलने के बाद वे तहसीलदार बर्क की संपत्ति कुर्क भी कर सकते हैं. ऐसे में बर्क की गिरफ्तारी के विकल्प भी प्रशासन के पास हैं. इससे पहले सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क के पिता ममलूक उर्रहमान के  खिलाफ भी केस दर्ज किया गया था. ममलूक बर्क पर आरोप है कि उन्होंने मीटर की रीडिंग लेने पहुंचे बिजली विभाग के कर्मचारियों को धमकी दी थी.FIRST PUBLISHED : December 21, 2024, 17:03 IST

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