Lalit Modi Imposed Fine by Bombay High Court: आईपीएल के पूर्व चेयरमैन और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) उपाध्यक्ष ललित कुमार मोदी को कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है. बॉम्बे हाईकोर्ट ने ललित मोदी की याचिका को खारिज करते हुए उन पर ₹1 लाख का जुर्माना लगाया है. यह राशि टाटा मेमोरियल अस्पताल को दान के रूप में चुकानी होगी.
ललित मोदी ने अपनी याचिका में हाईकोर्ट से आग्रह किया था कि बीसीसीआई को निर्देश दिया जाए कि वह उनके ऊपर विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के तहत मई 2018 में लगाए गए ₹10.65 करोड़ के जुर्माने का भुगतान करे.
हाईकोर्ट ने आदेश में क्या कहा?
हाईकोर्ट ने इस मांग को ‘गलत धारणा पर आधारित’ बताते हुए याचिका को खारिज कर दिया. ANI के मुताबिक हाईकोर्ट के आदेश में कहा, ‘यह याचिका निरर्थक है और इसे खारिज किया जाता है. इसके साथ ₹1,00,000 का जुर्माना टाटा मेमोरियल अस्पताल (खाता संख्या: 1002449683, आईएफएससी कोड: CBIN0284241, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया) को 4 हफ्तों के भीतर चुकाया जाए. भुगतान का प्रमाण इस कोर्ट में प्रस्तुत किया जाना चाहिए.’
Bombay High Court has dismissed a petition filed by former BCCI Vice President Lalit Kumar Modi and imposed upon him a cost of Rs 1 lakh payable to Tata Morial Hospital. In his petition, Lalit Kumar Modi had sought that HC should direct BCCI to pay Rs 10.65 crores to ED which was… pic.twitter.com/QCylWLC2Wb
— ANI (@ANI) December 20, 2024
कोर्ट ने साफ किया कि ललित मोदी द्वारा बीसीसीआई से नुकसान भरपाई की मांग कानूनी रूप से उचित नहीं थी और यह मामला खारिज करने योग्य था. यह आदेश ललित मोदी के लिए एक बड़ा झटका है, जो लंबे समय से विवादों और कानूनी मामलों में घिरे हुए हैं.
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