Uttar Pradesh

नहीं आ रही छात्रवृत्ति, तो इन नंबरों पर करें कॉल, घर बैठे होगा समस्या का समाधान

आदित्य कृष्ण/ अमेठी : पढ़ाई में बाधा ना हो इसके लिए बेहतर प्रयास समय-समय पर किए जाते हैं. विद्यार्थियों को पढ़ाई में आर्थिक तंगी परेशान ना करे, इसके लिए उन्हें छात्रवृत्ति योजना से लाभान्वित किया जाता है . छात्रवृत्ति योजना में कई बार अक्सर विद्यार्थी कमियों को लेकर परेशान रहते हैं. समय पर उनकी शिकायत दर्ज नहीं होती है, जिससे उनकी छात्रवृत्ति में रुकावट और बढ जाती है. इस समस्या को खत्म करने के लिए विभाग की तरफ से प्रयास किया गया है. विभाग की तरफ से हेल्पलाइन नंबर जारी कर विद्यार्थियों को मदद दी जाएगी. सिर्फ अमेठी के विद्यार्थी इस नंबर पर फोन कर सुविधा का लाभ ले सकते हैं.अलग-अलग वर्ग के लिए जारी किया गया अलग-अलग नंबरबात अगर अमेठी की की जाए तो अमेठी जिले में बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जाती है. लेकिन कई जगहों पर समस्याओं की शिकायत आने के बाद विभाग की तरफ से नंबर जारी किए गए हैं . छात्रवृत्ति अभियान में समाज कल्याण विभाग की तरफ से जारी किए गए नंबर में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य वर्ग की छात्रवृत्ति आसानी से मिल सके इसके लिए 9151935225 नंबर जारी किया गया है. इसके साथ ही पिछड़ा वर्ग की छात्रवृत्ति के लिए 9807138227 के साथ अल्पसंख्यक वर्ग की छात्रवृत्ति के लिए हेल्पलाइन नंबर 8574330169 जारी किया गया है. इस हेल्पलाइन नंबर पर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक फोन कर विद्यार्थी अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं. उनकी पूरी मदद की जाएगी और उनकी छात्रवृत्ति में यदि कहीं कोई कमी है, तो उन्हें अवगत कराकर समय रहते उसे सही भी कराया जाएगा.समस्याएं आने पर करें फोन मिलेगा समाधानजिला समाज कल्याण अधिकारी मनोज कुमार शुक्ला ने बताया कि बच्चों को कोई असुविधा न हो इसके लिए नंबर जारी किया गया है. यह नंबर सिर्फ अमेठी के विद्यार्थियों के लिए है. अमेठी के जो भी विद्यार्थी छात्रवृत्ति की समस्या से परेशान हैं, वह इस नंबर पर फोन कर सुविधा का लाभ ले सकते हैं.FIRST PUBLISHED : August 17, 2024, 09:45 IST

Source link

You Missed

Eagle Team Nabs Six Drug Peddlers
Top StoriesDec 21, 2025

Eagle Team Nabs Six Drug Peddlers

Hyderabad:The Elite Action Group for Drug Law Enforcement (EAGLE force), in coordination with Hyderabad, Cyberabad and Warangal law…

Scroll to Top