Uttar Pradesh

संपत्ति का बंटवारा कराने का ये है आसान तरीका, बिना किसी विवाद के मिलेगा जमीन में हक

शाश्वत सिंह/झांसी: भारत में संपत्ति के विवाद बहुत अधिक संख्या में कोर्ट पहुंचते हैं. संपत्ति का बंटवारा सही से ना हो पाने पर लोग कोर्ट के चक्कर लगा रहते हैं. अगर वसीयत ना हो तो बंटवारे की प्रक्रिया और पेचीदा हो जाती है. लोकल 18 की बंटवारा सीरीज में हम आपको बताएंगे कि सम्पत्ति के बंटवारे की प्रक्रिया क्या होती है. कहां से आप सम्पत्ति का बंटवारा करवा सकते हैं.एसडीएम कोर्ट में करें आवेदनबुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण के ओएसडी डॉ. लालकृष्ण ने बताया कि बंटवारे के लिए उपजिलाधिकारी कोर्ट में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 116 के तहत आवेदन किया जा सकता है. अगर मौके पर जमीन का बंटवारा करवाना है तो एसडीएम कोर्ट में आवेदन कर सकते हैं. मौके पर जाकर जमीन की स्थिति देखकर एक बंटवारा तैयार किया जाता है. अगर सभी पक्ष सहमत हो जाते हैं तो बंटवारा कर दिया जाता है. इसके बाद सभी पक्ष मेड़बन्दी कर सकते हैं.आसान हो गई है प्रक्रियाडॉ. लालकृष्ण ने बताया कि वर्तमान में जो व्यवस्था की गई है उससे बंटवारे की प्रक्रिया काफी आसान हो हो गई है. तहसील में उपलब्ध रियल टाइम खतौनी में सभी हिस्सेदारों का नाम पहले ही दर्ज होता है. इससे बंटवारे की प्रक्रिया आसान हो जाती है. लोगों की सुविधा के लिए यह काम किया गया है. इससे कोर्ट में विवाद की स्थिति नहीं बनती है.FIRST PUBLISHED : July 10, 2024, 20:19 IST

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