Uttar Pradesh

जबरन घर तोड़े जाने का मामला, आजम खान सहित 4 आरोपी दोषी, 18 मार्च को होगा सजा का ऐलान



रामपुर. रामपुर जिले की एक विशेष अदालत ने डूंगरपुर में जबरन घर तोड़े जाने के मामले में शनिवार को पूर्व मंत्री आजम खान समेत चार आरोपियों को दोषी करार दिया जबकि तीन अन्य आरोपियों को बरी कर दिया. अदालत सोमवार, 18 मार्च को इस मामले में सजा सुनाएगी. इस मामले में 2019 में रामपुर के गंज थाने में बहुत विवाद और हंगामे के बाद मुकदमा दर्ज किया गया था. कोर्ट में लंबी सुनवाई और दोनों पक्षों की दलीलों के बाद यह फैसला सुनाया गया है.

संयुक्त निदेशक (अभियोजन) रोहताश कुमार पांडेय ने बताया कि रामपुर की सांसद-विधायक अदालत (एमपी-एमएलए कोर्ट) के सत्र न्यायाधीश विजय कुमार ने जिले के गंज थाने में दर्ज एक मामले में शनिवार को पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खान, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अजहर अहमद खान और पूर्व पुलिस क्षेत्राधिकारी (सीओ) आले हसन तथा बरकत अली को दोषी करार दिया जबकि अन्य तीन आरोपियों को बरी कर दिया. उन्होंने बताया कि इस मामले में सजा के लिए 18 मार्च की तारीख मुकर्रर की गयी है.

जबरन घर तोड़े जाने के मामले में 7 आरोपी थे, 3 को बरी किया गयाउन्होंने बताया कि रामपुर के चर्चित डूंगरपुर मामले में समाजवादी सरकार के समय जबरन घर तोड़े जाने की घटना को लेकर तत्कालीन नगर विकास मंत्री आजम खान, तत्कालीन नगर पालिका अध्यक्ष अजहर अहमद खान और तत्कालीन सीओ (शहर) आले हसन खान सहित कुल सात आरोपियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं 447, 427, 504, 506, 395 और 412 के तहत मामला दर्ज किया गया था. प्रदेश में हुए सत्ता परिवर्तन के बाद 2019 में रामपुर के गंज थाने में यह मामला दर्ज किया गया था.

आरोप साबित नहीं हुआ तो 3 को किया बरीआरोपियों में से जिब्रान, फरमान और ओमेंद्र चौहान पर अपराध साबित नहीं हुआ. आजम खान एक अन्य आपराधिक मामले में सीतापुर जेल की सजा काट रहे हैं. शनिवार को आजम खान को सीतापुर जेल से रामपुर अदालत में लाया गया. कड़ी सुरक्षा के बीच वह अदालत में हाजिर रहे. करीब 4 साल तक चले मामले के बाद फैसला आया है.

आजम खान, अजहर अहमद खान और आले हसन दोषीइस मामले में अदालत ने आज पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खान, अजहर अहमद खान और आले हसन सहित कुल चार आरोपियों को भादंसं की धाराओं 447, 427, 504, 506 के अंतर्गत दोषी करार दिया तथा धाराओं 395 और 412 में दोष मुक्त कर दिया. साथ ही अन्य तीन आरोपियों को अदालत ने बरी कर दिया है. इस मामले में अभी सजा की घोषणा नहीं की गई है.
.Tags: Azam Khan, Hindi news india, MP MLA Court, Rampur District Court, Rampur news, Sitapur Jail, Today hindi news, UP news, Up news today, Up news today hindi, UP news updates, UP politicsFIRST PUBLISHED : March 16, 2024, 19:40 IST



Source link

You Missed

authorimg
Uttar PradeshNov 4, 2025

हारम-हलाल खाना: इस्लाम में हारम और हलाल क्या है? खाने को लेकर हैं बेहद सख्त नियम, यहां जानिए सबकुछ

अलीगढ़ के चीफ मुफ्ती मौलाना चौधरी इफराहीम हुसैन ने बताया कि इस्लाम में हलाल खाना और हलाल कमाई…

Bombay HC Clears Way for 26/11 Handler Abu Jundal’s Trial to Resume
Top StoriesNov 4, 2025

बॉम्बे हाईकोर्ट ने 26/11 के हैंडलर अबू जुंदल के मामले के मुकदमे को फिर से शुरू करने के लिए रास्ता साफ किया है।

मुंबई: 26/11 मुंबई आतंकवादी हमलों में शामिल 10 आतंकवादियों को हिंदी और स्थानीय व्यवहार की शिक्षा देने वाले…

PM’s ‘katta’ jibe draws Kharge, Priyanka flak
Top StoriesNov 4, 2025

प्रधानमंत्री का ‘कट्टा’ जुबानी हमला खarge और प्रियंका वाड्रा को निशाने पर ले गया

पटना: कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खARGE और पार्टी के सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र…

Scroll to Top