MS Dhoni: दिल्ली हाई कोर्ट भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेन्द्र सिंह धोनी के खिलाफ उनके बिजनेस पार्टनर व साथी क्रिकेटर रहे मिहिर दिवाकर और उनकी पत्नी सौम्या दास की ओर से दायर मानहानि मुकदमे पर 29 जनवरी को सुनवाई करेगा. कोर्ट ने निर्देश दिया कि इस मुकदमे की जानकारी धोनी की ओर से पैरवी कर रहे लॉ फर्म को भी दी जाए.
धोनी के खिलाफ किया गया मानहानि का मुकदमादरअसल, महेन्द्र सिंह धोनी ने मिहिर दिवाकर और उनकी पत्नी पर क्रिकेट एकेडमी खोलने के करार में 15 करोड़ की गड़बड़ी करने का आरोप लगाया है. अब मिहिर और उनकी पत्नी ने दिल्ली हाई कोर्ट से मांग की है कि धोनी को उनके खिलाफ बयान देने से रोका जाए. उनका कहना है कि धोनी की ओर से लगाए जा रहे आरोप बेबुनियाद, झूठे हैं.
धोनी के साथ खेल चुके हैं मिहिर
मिहिर दिवाकर और सौम्या दास ने अपनी याचिका में कहा है कि महेंद्र सिंह धोनी और उनके प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे लोगों ने उनके खिलाफ ऐसे निराधार आरोप लगाए हैं, जिन्हें मीडिया में व्यापक रूप से रिपोर्ट किए जाने के कारण उनकी छवि धूमिल हुई है. मिहिर दिवाकर रणजी प्लेयर रहे हैं और महेंद्र सिंह धोनी के साथ खेल चुके हैं. वह साल 2000 में भारत की अंडर-19 टीम का भी हिस्सा रहे हैं. मिहिर और सौम्या पति-पत्नी हैं और दोनों अरका स्पोर्ट्स मैनेजमेंट नामक कंपनी चलाते हैं.
क्रिकेट एकेडमी खोलने को लेकर हुआ था करार
इस कंपनी और महेंद्र सिंह धोनी के बीच ग्लोबल लेवल पर क्रिकेट एकेडमी खोलने को लेकर करार हुआ था. हाल में महेंद्र सिंह धोनी ने अपने मित्र और प्रतिनिधि सीमांत लोहानी के माध्यम से इस कंपनी के दोनों निदेशकों यानी मिहिर दिवाकर और सौम्या दास के खिलाफ करार की शर्तों का उल्लंघन करने और 15 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए रांची की अदालत में आपराधिक मुकदमा दर्ज कराया था.
दिल्ली हाईकोर्ट में मानहानि का जो मुकदमा दर्ज कराया
अब मिहिर दिवाकर एवं सौम्या दास ने दिल्ली हाईकोर्ट में मानहानि का जो मुकदमा दर्ज कराया है, उसमें उन्होंने कहा है कि झूठे आरोपों से उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है. उन्होंने अदालत से आग्रह किया है कि उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाले कृत्य पर रोक लगाई जाए. इसके अलावा इस मामले में एक्स, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया पर धोनी और उनके लोगों द्वारा दिए जा रहे बयान-पोस्ट हटाने की भी मांग की गई है. मिहिर और सौम्या ने अपने वकील ऋषि कुमार अवस्थी के माध्यम से यह मुकदमा दर्ज कराया है. (एजेंसी से इनपुट)
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