Uttar Pradesh

भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया को दो साल की सजा, टोरेंट अधिकारी से मारपीट मामले में पाया गया दोषी



हरिकांत शर्मा/आगरा.वर्तमान में इटावा से भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया को एमपी एमएलए कोर्ट ने शनिवार को 2 साल के कारावास और 50 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है. उन्हें बिजली सप्लाई करने वाली कंपनी के टोरंट अधिकारी से मारपीट और बलवा करने का दोषी करार दिया गया. कठेरिया केंद्रीय राज्यमंत्री भी रह चुके हैं. घटना के समय वे आगरा के सांसद थे. 2 साल की सजा होने के बाद रामशंकर कठेरिया की संसद की सदस्यता पर खतरा मंडराने लगा है . यह मामला 16 नवंबर 2011 का है. उस समय राज्य में बीएसपी की सरकार थी.मिली जानकारी के अनुसार यह घटना 16 नवंबर 2011 की है. सांसद पर आरोप था की जब टोरेंट पावर लिमिटेड आगरा के साकेत मॉल स्थित ऑफिस में मैनेजर भावेश रसिकलाल शाह बिजली चोरी से जुड़े मामलों की सुनवाई और निस्तारण कर रहे थे. तभी स्थानीय नेता और तत्कालीन आगरा के सांसद रामशंकर कठेरिया समर्थकों के साथ आए और भावेश रसिकलाल शाह के साथ मारपीट कर दी. इस घटना में भावेश को काफी चोटें भी आई. बाद में रसिकलाल ने थाना हरी पर्वत में मुकदमा भी दर्ज कराया था.सांसद रामशंकर कठेरिया का बचावइटावा के सांसद रामशंकर कठेरिया ने अपनी जुबानी में घटनाक्रम बताते हुए कहा कि यह घटना नवंबर 2011 की है. उस समय प्रदेश में बीएसपी की सरकार थी. शमशाबाद रोड पर एक महिला कपड़ों पर प्रेस करती थी. उसका बिजली का बिल अधिक आया था. समस्या लेकर महिला मेरे आवाज खंदारी पर पहुंची. बिजली का बिल कम करवाने के लिए मैंने टॉरेंट ऑफिस में फोन किया और टोरंट अधिकारी ने बिल ठीक करने की बात कही. लेकिन 8 दिन बाद वह महिला फिर से वापस आए और उन्होंने कहा कि उनकी समस्या हल नहीं हुई है. इसलिए वह बच्चों के साथ आत्महत्या कर लेगी.सांसद कठेरिया के पास क्या है रास्ता ?इसी समस्या को लेकर में टोरेंट ऑफिस पंहुचा. ऑफिस पहुंचकर समस्या का समाधान किया. क्योंकि उस समय बीएसपी की सरकार थी. मेरे ऊपर कई पॉलिटिकल मुकदमे लिखे गए और उन्हीं में से यह भी मुकदमा था. आज कोर्ट ने धारा 323 और 147 में 2 साल की सजा सुनाई है. कोर्ट के फैसले का पूरा सम्मान है. अब मैं ऊपरी अदालत में अपील करूंगा. बता दें कि 2 साल की सजा होने से कठेरिया की सदस्यता भी जा सकती है..FIRST PUBLISHED : August 05, 2023, 19:32 IST



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