Uttar Pradesh

12 साल पुराने केस में BJP सांसद रामशंकर कठेरिया को सजा, जा सकती है संसद की सदस्यता



रिपोर्ट- शिव कुमार

आगरा. बीजेपी के सांसद और आगरा विश्वविद्यालय के प्रोफेसर राम शंकर कठेरिया को आगरा दीवानी न्यायालय में एमपी/एमएलए कोर्ट ने साल 2011 में दर्ज मुकदमे में दो साल की सजा सुनाई गई है. सजा के बाद उनके वकील ने शीर्ष अदालत में अपील की बात कही तो वहीं विपक्षी अब भाजपा से राहुल गांधी की तरह कठेरिया की भी संसद सदस्यता रद्द करने की मांग कर रही है. बता दें की कठेरिया लगातार दो बार आगरा के सांसद थे और वर्तमान में इटावा के सांसद हैं.

वो भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और एससी आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं. खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी बेटी की शादी में आशीर्वाद देने उनके घर आ चुके हैं. हालांकि अपने राजनैतिक सफर में वो कई बार इस तरह के विवादों का सामना कर चुके हैं. बता दें की 16 नवंबर 201 को कठेरिया तत्कालीन आगरा लोकसभा सांसद थे और जनता द्वारा आगरा की विद्युत आपूर्ति संभाल रही टोरेंट पावर कंपनी के खिलाफ अभियान चला रहे थे.

इसी दौरान आगरा दिल्ली हाइवे स्थित साकेत मॉल में उनकी टोरेंट कर्मियों से नोकझोंक हुई थी. इस मामले में टोरेंट कर्मी सुमेधी लाल की शिकायत पर थाना हरीपर्वत में धारा 323 और 147 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था. उक्त मामले में थाना पुलिस ने जांच के बाद राम शंकर कठेरिया के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी. लगातार सुनवाई के बाद एमपी, एमएलए कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया है और धाराओं में अधिकतम सजा दो साल और पचास हजार का जुर्माना लगाया है. अधिकतम सजा के बाद अब कठेरिया की संसद सदस्यता रद्द किए जाने की विपक्ष मांग कर रहा है.
.Tags: Agra news, UP newsFIRST PUBLISHED : August 05, 2023, 17:41 IST



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