Uttar Pradesh

माफिया मुख्तार अंसारी की बहू को SC से नहीं मिली राहत, अंतरिम जमानत देने से इनकार, UP सरकार को नोटिस



नई दिल्ली. उच्चतम न्यायालय ने गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी की बहू और विधायक अब्बास अंसारी की पत्नी निखत बानो को शुक्रवार को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया. इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस भी जारी किया है. निखत बानो की तरफ से दाखिल नियमित जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आगामी 4 अगस्त तक यूपी सरकार से जवाब मांगा है.

निखत बानो को चित्रकूट जेल मे बंद अपने पति से गैरकानूनी तरीके से मुलाकात के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 29 मई को निखत बानो की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उसने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.
.Tags: Supreme CourtFIRST PUBLISHED : July 28, 2023, 19:18 IST



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