Uttar Pradesh

Gyanvapi Case: ‘केवल ब्रशिंग करेंगे, डैमेज का सवाल ही नहीं उठता’, जानें सुनवाई के दौरान क्या हुआ



प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी के ज्ञानवापी विवाद में एएसआई सर्वे प्रकरण पर फिलहाल रोक संबंधी आदेश को लागू रखा है. कोर्ट ने मस्जिद के एएसआई सर्वे को तीन अगस्त तक के लिए रोका है. 3 अगस्त को ही कोर्ट इस मसले पर अपना फैसला सुनाएगी. इससे पहले गुरुवार को सर्वे पर रोक संबंधी मस्जिद कमेटी की याचिका पर सुनवाई हुई.

इलाहाबाद हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर की बेंच में इस केस की सुनवाई हो रही है. कोर्ट में हिंदू और मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता के साथ ही राज्य सरकार व केंद्र सरकार के भी अधिवक्ता मौजूद हैं. कोर्ट में एएसआई के अधिकारी भी मौजूद रहे. सुनवाई के दौरान एएसआई के अधिकारियों ने बताया कि वो 4 अगस्त तक सर्वे का काम किसी भी हाल में पूरा कर लेंगे. सर्वे के काम में मस्जिद को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा.

सुनवाई के दौरान हिंदू पक्षकार विष्णु शंकर जैन ने कोर्ट से कहा कि अगर कोर्ट इजाजत दे तो एक डायग्राम बनाकर ज्ञानवापी परिसर को समझा सकता हूं. इससे पहले बुधवार को हुई सुनवाई में एएसआई ने अपने हलफनामे में यह साफ कर दिया है कि सर्वे होने से विवादित परिसर को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा.

मुस्लिम पक्षकार के तरफ से इलाहाबाद हाईकोर्ट में कुछ फोटोग्राफ दायर किए गए जिसमें कुछ डंडे और लाठी के फोटोग्राफ थे. मुस्लिम पक्षकार ने कोर्ट में कहा कि यह खुदाई करने के लिए लाए गए हैं, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चुटकी लेते हुए कहा कि यह कौन से कम्युनिटी के डंडे हैं आप बता सकते हैं और एक सिंगल इंसिडेंट हमको बताइए कि कोर्ट के आदेश के बाद वहां पर सर्वे का काम चल रहा है.
.Tags: Allahabad High Court Order, Gyanvapi Masjid, Gyanvapi Masjid Survey, Gyanvapi MosqueFIRST PUBLISHED : July 27, 2023, 17:49 IST



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