Uttar Pradesh

Jhansi News : खुशखबरी! झांसी नगर निगम दे रहा हाउस टैक्स पर छूट, जानिए क्या है शर्त



शाश्वत सिंह/झांसी : हाउस टैक्स में माफी का इंतजार कर रहे झांसी नगर निगम क्षेत्र के लोगों के लिए एक खुशखबरी है. नगर निगम द्वारा हाउस टैक्स जमा करने वाले नागरिकों को छूट दी गई है. लेकिन, यह छूट हाउस टैक्स के आंकलन में नहीं दी गई है. बल्कि, यह छूट जमा किए जाने वाले टैक्स पर दी गई है. आंकलन के बाद जो हाउस टैक्स बनेगा उस पर लोगों को 10% छूट दी जाएगी. यह छूट सिर्फ उन लोगों के लिए है जो 31 जुलाई तक अपना हाउस टैक्स जमा करते हैं.

दरअसल, नगर निकाय चुनाव के दौरान सभी प्रत्याशियों ने हाउस टैक्स में छूट देने की बात कही थी. झांसी के महापौर बने बिहारी लाल आर्य ने भी यही वायदा किया था. इसके बाद अधिकतर लोगों ने हाउस टैक्स जमा करना बंद कर दिया था. इससे हाउस टैक्स कलेक्शन पर असर पड़ने लगा. लोगों को हाउस टैक्स के लिए प्रेरित करने के लिए 10% छूट देने का फैसला लिया है. उदाहरण के लिए अगर किसी का हाउस टैक्स 500 रुपए आता है और वह 31 जुलाई से पहला हाउस टैक्स जमा कर देता है तो उसे 10% छूट के साथ 450 रुपए ही जमा करने होंगे.

31 जुलाई तक मिलेगी छूटनगर निगम झांसी में लगभग 2 लाख मकान मालिकों से हाउस टैक्स वसूलता है. नए वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही खत्म होने के बाद भी सिर्फ 15% लोगों ने ही हाउस टैक्स जमा किया. मुख्य कर निर्धारण अधिकारी धीरेंद्र मोहन कटियार ने बताया कि 31 जुलाई तक लोगों को यह छूट मिलेगी. उन्होंने कहा कि चालू वित्तीय वर्ष के टैक्स पर ही यह छूट मिलेगी.
.Tags: Jhansi news, Local18, Uttar Pradesh News HindiFIRST PUBLISHED : July 11, 2023, 23:35 IST



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