Uttar Pradesh

सोशल मीडिया पर CM योगी आदित्यनाथ की आपत्तिजनक फोटो शेयर करने वाले आरोपी को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत



हाइलाइट्ससीएम योगी आदित्यनाथ की आपत्तिजनक फोटो शेयर करने के आरोपी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से रहत नहीं 12 जून 2017 को विकास खंड डुमरियागंज के नाम से बने व्हाट्सएप ग्रुप पर रंजीत ने तस्वीर शेयर की थी प्रयागराज. सीएम योगी आदित्यनाथ की आपत्तिजनक फोटो सोशल नेटवर्किंग साइट पर शेयर करने के आरोपी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस की ओर से दाखिल की गई चार्जशीट और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उस पर संज्ञान लेने के आदेश को रद्द करने की मांग में दाखिल याचिका खारिज कर दिया. यह आदेश जस्टिस दिनेश पाठक की सिंंगल बेंच ने सिद्धार्थनगर के रंजीत सिंह की याचिका पर दिया है.

मामले में राज्य सरकार का कहना था कि यह प्रकरण बहुत पुराना है. इसके बावजूद याची ने आज तक अपनी जमानत भी नहीं कराई है. याची के खिलाफ हिंदू युवा वाहिनी सिद्धार्थनगर भवानीगंज के पंकज पांडेय ने एफआईआर दर्ज कराई है. यह एफआईआर आईपीसी की धारा 505 और आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत दर्ज कराई गई है. आरोप है कि 12 जून 2017 को विकास खंड डुमरियागंज के नाम से बने व्हाट्सएप ग्रुप पर चौरा गांव के आरोपी रंजीत ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आपत्तिजनक तस्वीर शेयर की.

इस मामले में एफआईआर दर्ज कराने वाले शिकायतकर्ता पंकज पांडेय का कहना था कि इस तस्वीर को पोस्ट करने से  सामाजिक सौहार्द बिगड़ने व समाज में आपसी समरसता को खतरा पैदा होने की आशंका है. पुलिस ने मामले की विवेचना के बाद 31 अप्रैल 2017 को चार्जशीट दाखिल की. कोर्ट को यह भी जानकारी दी गई कि आरोपी ने पुलिस के सामने दिए अपने बयान में स्वीकार किया कि उसी के व्हाट्सएप से वह फोटो शेयर की गई है. कोर्ट ने इस आधार पर याचिका खारिज कर दी.
.Tags: Allahabad news, CM Yogi Adityanath, UP latest newsFIRST PUBLISHED : July 05, 2023, 06:34 IST



Source link

You Missed

authorimg
Uttar PradeshNov 15, 2025

इलेक्ट्रिकल विभाग की लापरवाही से गैस पाइपलाइन क्षतिग्रस्त, समय रहते टला बड़ा हादसा, हुई बड़ी चूक

Last Updated:November 15, 2025, 21:08 ISTनोएडा के थाना सेक्टर-39 क्षेत्र के सेक्टर-98 में भूमिगत खुदाई के दौरान इंद्रप्रस्थ…

Scroll to Top