शाश्वत सिंह/ झांसी: झांसी समेत उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आवारा कुत्तों द्वारा किए गए हमलों के मामले सामने आए हैं. सबसे ताजा मामला अलीगढ़ जिले का है जहां एक व्यक्ति पर कुत्तों ने हमला कर दिया था. इन घटनाओं के बीच यह सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है कि आवारा कुत्तों द्वारा हमला किए जाने की स्थिति में जिम्मेदार कौन होगा. अगर हमला किसी पालतू कुत्ते द्वारा होता है तो कानून जिम्मेदारी उसके मालिक की होती है. लेकिन, अगर हमला आवारा कुत्ते का हो तो जिम्मेदारी किसकी होगीकानूनी एक्सपर्ट बताते हैं कि अगर आवारा कुत्ते किसी व्यक्ति पर हमला करते हैं तो जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन की होगी. अधिवक्ता साधना जायसवाल बताती हैं कि आवारा पशुओं को सड़क से हटाने की जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन की होती है. अगर प्रशासन यह काम नहीं कर पाता है तो अनुच्छेद 226 के तहत पीड़ित व्यक्ति स्थानीय न्यायालय, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में प्रशासन के विरुद्ध याचिका दायर कर मुआवजे की मांग उठा सकते हैं.कोर्ट ने दिलवाया था 10 लाख का मुआवजासाधना जायसवाल ने बताया कि आवारा कुत्तों के काटने से कई बार लोगों की मृत्यु हो जाती है. कुछ समय पहले दिल्ली हाई कोर्ट में ऐसा ही एक मामला आया था. शकुंतला नाम की महिला कि पति की मौत आवारा जानवर के हमले से हो गई थी. उस समय महिला ने अनुच्छेद 226 के तहत दिल्ली सरकार और एमसीडी के खिलाफ याचिका दायर की थी.इस मामले में हाईकोर्ट ने यह कहते हुए 10 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया था कि सड़क और सार्वजनिक स्थानों से आवारा पशुओं को हटाने की जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन की होती है. अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें मुआवजा देना होगा.ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें News18 हिंदी| आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट News18 हिंदी|FIRST PUBLISHED : April 21, 2023, 08:15 IST
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