Uttar Pradesh

Mahant Narendra Giri Death Case: Anand Giri’s bail petition rejected for the third time



प्रयागराज. अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी को आत्महत्या के लिए उकसाने के मुख्य आरोपी आनंद गिरी को सेशन कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. आवश्यक वस्तु अधिनियम स्पेशल कोर्ट ने आनंद गिरी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है. बता दें कि ई-सी कोर्ट ने बहस पूरी होने के बाद बुधवार को फैसला रिजर्व कर लिया था. सीबीआई ने जमानत अर्जी का विरोध किया था. सीबीआई ने दलील दी थी कि आनंद गिरी की जमानत मंजूर किए जाने से केस की विवेचना पर असर पड़ेगा. निचली अदालत ने आनंद गिरी की जमानत अर्जी तीसरी बार खारिज कर दी है. अब आनंद गिरि के पास जमानत के लिए हाईकोर्ट जाने का ही विकल्प बचा है.
गौरतलब है कि आनंद गिरी की जमानत अर्जी पहले भी दो बार खारिज हो चुकी है. 22 सितंबर को गिरफ्तारी के बाद सीजेएम कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज करते हुए 14 दिन की न्यायिक हिरासत में आनंद गिरी को जेल भेज दिया था. जबकि दूसरी बार 28 अक्टूबर को आनंद गिरी की जमानत अर्जी सीजेएम कोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि इस मामले की सुनवाई की अधिकारिता सेशन कोर्ट को ही है.
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बुधवार को सीबीआई ने मुख्य आरोपी आनंद गिरी की वॉइस सैंपल कराने के लिए सीजेएम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है. सीबीआई की अर्जी का आनंद गिरी के वकीलों ने विरोध करते हुए अदालत से समय मांगा है. सीजेएम हरेंद्र नाथ की अदालत 12 नवंबर को इस मामले में सुनवाई करेगी. जिसके बाद तय होगा कि आनंद गिरी का वॉइस सैंपल लिया जा सकता है या नहीं. गौरतलब है कि इससे पहले सीबीआई ने मुख्य आरोपी आनंद गिरी और दो अन्य आरोपियों आद्या प्रसाद तिवारी और संदीप तिवारी का पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की मांग की अर्जी दाखिल की थी. लेकिन आरोपियों के इनकार के चलते सीजेएम कोर्ट ने सीबीआई की अर्जी खारिज कर दी थी.
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बता दें कि 12 नवंबर तक आनंद गिरी न्यायिक हिरासत में है. इसी दिन न्यायिक हिरासत बढ़ाने को लेकर भी सीजेएम कोर्ट सुनवाई करेगा. आनंद गिरी 22 सितंबर से नैनी सेंट्रल जेल में बंद है. 20 सितंबर को मठ बाघंबारी गद्दी में महंत नरेंद्र गिरी मृत पाए गए थे. महंत नरेंद्र गिरी को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में आनंद गिरी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था. महंत नरेंद्र गिरी ने भी अपने सुसाइड नोट में आनंद गिरी को आत्महत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया है.पढ़ें Hindi News ऑनलाइन और देखें Live TV News18 हिंदी की वेबसाइट पर. जानिए देश-विदेश और अपने प्रदेश, बॉलीवुड, खेल जगत, बिज़नेस से जुड़ी News in Hindi.



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