Uttar Pradesh

नोएडा में डॉग पॉलिसी को मंजूरी, 31 मार्च तक करवा लें अपने पेट्स का रजिस्ट्रेशन, वरना…



हाइलाइट्सनोएडा अथॉरिटी ने डॉग पॉलिसी को दी स्वीकृति इसके तहत सभी पेट्स का रजिस्ट्रेशन करवाना हुआ अनिवार्य कुत्ते के हमला करने पर मालिक को देना होगा जुर्माना, उठाना होगा इलाज का खर्चा नोएडा. दिल्ली से सटे नोएडा में डॉग पॉलिसी को मंजूरी दे दी गई. शनिवार को हुई अथॉरिटी की 207वीं बोर्ड बैठक डॉग पॉलिसी को स्वीकृत कर लिया गया. दरअसल, पिछले कुछ महीने में कुत्तों के हमलों को देखते हुए इस डॉग पॉलिसी को तैयार किया गया है. इसके तहत सभी डॉग और एनिमल लवर्स को अपने पेट्स का 31 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा। इतना ही नहीं पॉलिसी में बनाए गए प्रावधानों का अनुपालन न करने की स्थिति में जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है.
नोएडा में आए दिन पालतू और आवारा कुत्तों के काटने के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. इसको देखते हुए अथॉरिटी ने एनीमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के अनुपालन में पॉलिसी तैयार की है. 31 मार्च तक NPRA के जरिए नोएडा में डॉग और बिल्ली दोनों का रजिस्ट्रेशन कराना होगा. रजिस्ट्रेशन नहीं होने पर जुर्माना लगाया जाएगा. पालतू डॉग का स्टेलाइजेयान और एंटीरेबीज वैक्सीनेशन कराना अनिवार्य है. ऐसा नहीं कराने पर एक मार्च 2023 से प्रतिमाह 2000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा.
आवारा कुत्तों के लिए बने डॉग शेल्टरनोएडा प्राधिकरण एओए, आरडब्ल्यूए और ग्रामवासियों की सहमति पर अपने खर्च पर डाग्स शेल्टर बनाए जाएंगे. जिनमें बीमार, उग्र और आक्रामक हो चुके डॉग को रखा जाएगा. साथ ही उनकी निगरानी की जाएगी. इन शेल्टर के रख रखाव की जिम्मेदारी आरडब्ल्यूए और एओए की होगी. डॉग फीडर्स की मांग पर उनके सहयोग से आवश्यकता होने पर आरडब्ल्यूए और एओए की ओर से आउटडोर एरिया में फीडिंग स्थल चिन्हित किए जाएंगे. जहां पर उनके द्वारा सूचना बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा. खाने पीने की व्यवस्था आरडब्ल्यूए, एओए और फीडर्स की ओर से की जाएगी.
कुत्ते के काटने या गंदगी फैलाने पर देना होगा जुर्मानापॉलिसी के मुताबिक डॉग के द्वारा कोई अप्रिय घटना की जाती है तो मालिक को 10 हजार रुपए जुर्माना और घायल का पूरा इलाज कराना होगा. इतना ही नहीं कुत्ते के मुंह को सार्वजनिक स्थानों पर कवर करना होगा. जगह-जगह गंदगी न हो, इसके लिए अपने साथ पूरा सामान लेकर चलना पड़ेगा. पालतू कुत्ता के सार्वजनिक स्थान पर गंदगी फैलाने की स्थिति में मालिक को जुर्माना देना पड़ेगा. इसके अलावा सोसायटी के लिफ्ट, पार्क आदि जगहों पर कुत्तों को लाने और ले जाने में भी सुरक्षा मानकों का पालन करना होगा.ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें News18 हिंदी| आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट News18 हिंदी|Tags: Dogs, Noida news, UP latest newsFIRST PUBLISHED : November 13, 2022, 06:39 IST



Source link

You Missed

authorimg
Uttar PradeshDec 26, 2025

बिना फीस, बिना दवा… सिर्फ हाथों से इलाज, इस पहलवान ने हजारों लोगों को किया ठीक, मिनटों में दर्द गायब

सहारनपुर. सहारनपुर के गांव खेड़ाअफगान के 70 वर्षीय जोधा आज भी बिना किसी पैसे के लोगों का इलाज…

New Mayors Elected in Kerala
Top StoriesDec 26, 2025

New Mayors Elected in Kerala

Thiruvananthapuram: V K Minimol from the Congress party was elected Mayor of the Kochi Corporation on Friday.A four-time…

Scroll to Top