Uttar Pradesh

Azam Khan Hate Speech Case: 3 धाराओं में आजम खान दोषी करार, सुनाई गई 3 साल की सजा



रामपुर. समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और रामपुर से विधायक आजम खान की सियासी पारी के लिए गुरुवार 27 अक्टूबर का दिन बेहद अहम रहा. रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने आजम खान को आईपीसी की तीन धाराओं में दोषी करार दिया. कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आजम खान को तीन साल की सजा सुनाई है. सजा के बाद अब आजम खान की विधानसभा सदस्यता भी खत्म हो जाएगी. दरअसल, साल 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान आजम खान के खिलाफ हेट स्पीच का एक मामला दर्ज किया गया था. कथित रूप से आजम खान ने रामपुर की मिलक विधानसभा में एक चुनावी भाषण के दौरान आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणियां की थीं. उन्‍होंने तत्कालीन डीएम, सीएम योगी आद‍ित्‍यनाथ और पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं. इसकी शिकायत भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने की थी. इसी मामले में रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट आज फैसला सुनाया है.अधिक पढ़ें …



Source link

You Missed

जीएसटी दरों में कटौती से होने वाले नुकसान की भरपाई पर क्या बोलीं वित्त मंत्री
Uttar PradeshSep 19, 2025

२८ लाख दीपों से जगमगेगा राम नगरी, ३५,००० स्वयंसेवकों के साथ विदेशी रामलीला की दिखेगी झांकी

अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियां शुरू, 28 लाख दीपों से जगमगेगा राम नगरी अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियां…

Scroll to Top