Uttar Pradesh

गा‍जियाबाद में दूसरे के घर के बाहर कुत्‍तों को खाना खिलाने पर मनाही, जानें नगर निगम के नए नियम



गाजियाबाद. शहर में घर के बाहर आवारा कुत्‍तों को खाना खिलाने पर मनाही हो गयी है. गाजियाबाद नगर निगम ने कुत्‍तों के काटने की घटनाओं को लेकर नए नियम बनाए हैं. पशु प्रेमी नगर निगम द्वारा जारी नए नियम अवश्‍य जान लें. कुत्‍तों का नगर निगम में पंजीकरण नहीं कराने पर जुर्माने का भी प्रावधान रखा गया है.
गाजियाबाद में पिछले कुछ दिनों से लगातार कुत्‍ता काटने की घटनाएं बढ़ रही हैं. इसी को ध्‍यान में रखते हुए नगर निगम की बोर्ड बैठक में कुत्तों से संबंधित प्रस्‍ताव पास हुए हैं. पालतू कुत्‍तों के गंदगी की सफाई की सम्पूर्ण जिम्मेदारी मालिक की होगी. इसके अतिरिक्त, सड़क के कुत्‍तों का ध्यान रखने की जिम्मेदारी अरडब्‍ल्‍यूए की होगी. कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे के घर के सामने कुत्‍तों को खाना नहीं खिला सकता है और न ही गंदगी फैला सकता है.
पशु प्रेमी और आरडब्‍लयूए आपस में समन्‍वय स्थापित करते हुये सड़क के कुत्‍तों के खाना खिलाने के लिए एक स्‍थान तय करेंगे. सार्वजानिक स्थान जैसे पार्क, लिफ्ट में ले जाते समय मजल ( मुंह बांधने वाला) बांधना अनिवार्य है.
गाजियाबाद नगर निगम द्वारा पीटबुल, राट वेलर, तथा डोगों अर्जेंटीनो जैसे आक्रमक कुत्‍तों के पंजीकरण तथा ब्रीडिंग प्रतिबन्धित किया गया है. अगर कोई व्‍यक्ति उपरोक्त आक्रमक कुत्‍ता पालता है, इस शर्त पर पंजीकरण किया जायेगा कि अगले दो माह के अंदर अपने कुत्‍ते का बध्याकरण जरूर करा लें. इस निर्धारित समय के बाद उपरोक्त कुत्‍तों का पंजीकरण नहीं किया जायेगा. नगर निगम ने इस संबंध में प्रस्‍ताव पास कर दिया है, जो लागू हो गए हैं.ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें News18 हिंदी| आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट News18 हिंदी|Tags: Dogs, Ghaziabad NewsFIRST PUBLISHED : October 17, 2022, 12:23 IST



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