Shri Krishna birthplace and Shahi Idgah case : ज्योति की अदालत में बुधवार को एक अन्य कृष्णभक्त गोपाल गिरी ने अपने पैरोकार के माध्यम से प्रार्थना पत्र पेश कर जन्मस्थान और ईदगाह के मध्य हुए समझौते की डिक्री को चुनौती देते हुए उसे खारिज करने का अनुरोध किया है. फास्ट ट्रैक कोर्ट ने इस मामले में प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है. इस मामले में सुनवाई के लिए अब 25 नवंबर की तिथि तय की गई है. इस दावे में भी चेयरमैन, यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, सेक्रेटरी शाही ईदगाह इंतजामिया कमेटी, श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा समिति, श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट को विपक्षी बनाया गया है.
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