Uttar Pradesh

राहत: श्रीकांत त्यागी वाली सोसाइटी में अब नहीं होगा बुलडोजर एक्शन, HC ने 20 अक्टूबर तक लगाई रोक



हाइलाइट्स श्रीकांत त्यागी वाली सोसाइटी में 20 अक्टूबर तक बुलडोजर एक्शन पर रोक.इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा अथॉरिटी से मांगा जवाब. सोसाइटी के लोगों ने याचिका दायर कर कार्रवाई पर रोक की मांग की थी. प्रयागराज: नोएडा में श्रीकांत त्यागी वाली सोसाइटी के लोगों को बुलडोजर एक्शन से राहत मिल गई है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्रैंड ओमैक्स सोसाइटी में नोएडा अथॉरिटी की कार्रवाई पर 20 अक्टूबर तक रोक लगा दी है. इस तरह से 20 अक्टूबर तक नोएडा अथॉरिटी का बुलडोजर सोसाइटी में नहीं गरजेगा और कोर्ट के इस आदेश के बाद सोसाइटी के लोगों को बड़ी राहत मिल गई है. बता दें कि ‘गालीबाज’ नेता श्रीकांत त्यागी के महिला से बदसलूकी मामले के बाद ओमैक्स सोसाइटी सुर्खियों में आई थी.
दरअसल, नोएडा अथॉरिटी ने शुक्रवार को ग्रैंड ओमैक्स सोसाइटी में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की थी और अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलाया था. हालांकि, अथॉरिटी की इस कार्रवाई के खिलाफ मुकुल गुप्ता समेत 125 फ्लैट ओनर्स (फ्लैट मालिक) ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में शुक्रवार को ही अर्जी दाखिल की थी और इस पर रोक लगाने की मांग की थी.
इसे अर्जेंट मामला मानते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को फ्लैट ओनर्स की अर्जी पर सुनवाई की थी. जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता और जस्टिस जयंत बनर्जी की डिवीजन बेंच में यह सुनवाई हुई. फ्लैट मालिकों की तरफ से कहा गया कि अथॉरिटी ने 2 साल पहले 2020 में उन्हें नोटिस दिया था और इस नोटिस का उन्होंने जवाब दाखिल कर दिया था. इसके बाद अथॉरिटी शांत बैठ गई थी. अथॉरिटी ने पूर्व में दाखिल किए गए उनके जवाब का कोई संज्ञान नहीं लिया. याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि सोसाइटी के लोगों ने बिल्डर व अथॉरिटी से परमिशन लेकर ही अस्थाई कंस्ट्रक्शन कराए थे.
बता दें कि श्रीकांत त्यागी के घर के बाहर दोबारा पौधा लगाने को लेकर यह मामला एक बार फिर से सुर्खियों में आया और अतिक्रमण हटाने को लेकर अथॉरिटी ने 2 दिन पहले 48 घंटे में अल्टीमेटम दिया था. शुक्रवार को दिन में 48 घंटे की मियाद पूरी होते ही अथॉरिटी बुलडोजर लेकर पहुंच गया और अवैध कब्जों पर कार्रवाई शुरू कर दी. हालांकि, अब कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है.

अदालत ने नोएडा अथॉरिटी समेत बाकी विपक्षियों से 20 अक्टूबर को जवाब दाखिल करने को कहा है. अदालत ने नोएडा अथॉरिटी को 20 अक्टूबर तक किसी तरह की कार्रवाई नहीं करने के भी निर्देश दिए हैं. इस मामले में 20 अक्टूबर को फिर से सुनवाई होगी. फ्लैट ओनर्स की तरफ से कोर्ट को यह भी बताया गया कि अदालत के मौखिक आदेश के बावजूद अथॉरिटी ने कई फ्लैट पर कार्रवाई कर दी.ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें News18 हिंदी| आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट News18 हिंदी|Tags: Allahabad high court, Allahabad news, Noida news, Uttar pradesh newsFIRST PUBLISHED : October 01, 2022, 10:41 IST



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