गाजियाबाद. जिले में प्रदूषण बढ़ने पर जिला प्रशासन भी सख्ती बरतने को तैयार है. प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए गाजियाबाद समेत दिल्ली एनसीआर में ग्रैप (ग्रेडेट रिस्पांस एक्शन प्लान) शनिवार से लागू हो जा रहा है. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए गए हैं.
ग्रैप लागू होने के बाद शहर में बहुत कार्यों पर प्रतिबंध लग जाता है. अगर कोई ग्रपे का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है, उस पर जिला प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी उत्सव शर्मा ने बताया कि ग्रैप के प्रतिबंधों को चार श्रेणी में बांटा गया है. वायु गुणवत्ता सूचकांक जैसे-जैसे ऊपर बढ़ेगा, वैसे ही ग्रैप की पहली, दूसरी, तीसरी और फिर चौथी श्रेणी में दिए गए प्रतिबंध लागू हो जाएंगे पहले और दूसरे चरण में निर्माण कार्य नहीं रोके जाएंगे. शनिवार से ही खुले में बिल्डिंग मेटेरियल रखने, मशीनों से सड़कों की सफाई करने समेत 21 तरह के प्रतिबंध लागू हो जाएंगे.
एक्यूआई 300 होने पर ये प्रतिबंध
.500 मीटर या इससे बड़े प्लॉट पर निर्माण और वेस्ट गतिविधियों पर रोक रहेगी.. सॉलिड वेस्ट और निर्माण कचरे को रोजाना उठाना सुनिश्चित किया जाएगा..बिल्डिंग मैटेरियल को ढककर रखना अनिवार्य होगा..सभी निर्माण स्थल पर एंटी स्मॉग गन का इस्तेमाल करना होगा..कूड़ा जलाने पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा.. ईंट भट्ठों पर प्रदूषण नियंत्रण के मानक लागू होंगे..अवैध फैक्टरियों पर कार्रवाई कर बंद कराया जाएगा।.डीजल जनरेटर को दिनभर चलाने की अनुमति नहीं होगी.
301 से 400 पर ये प्रतिबंध
.रोजाना मशीनों से सड़कों की सफाई करानी होगी..ज्यादा ट्रैफिक वाले क्षेत्र में हर दूसरे दिन सड़कों पर पानी का छिड़काव कराना होगा..तंदूर में भी कोयला और लकड़ी जलाने पर प्रतिबंध रहेगा.. अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी जगह डीजल जनरेटरों के संचालन पर प्रतिबंध रहेगा.. सीएनजी और इलेक्ट्रिक बसों के फेरे बढ़ाए जाएंगे.
450 से अधिक एक्यूआई पर ये बंद रहेगा
.आवश्यक सेवाओं में लगे और सीएनजी ट्रकों को छोड़कर सभी ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लग जाएगा..स्कूल-कॉलेजों के बंदी के संबंध में राज्य सरकार निर्णय ले सकती है.डीजल, कोयले से चलने वाले उद्योगों को बंद किया जा सकता है..हाईवे, पुल आदि ये सभी बड़े प्रोजेक्ट का निर्माण रोका जा सकता है..सरकारी व गैर सरकारी कार्यालयों के कर्मचारियों की संख्या घटाकर वर्क फ्रॉम होम लागू किया जाएगा.
400 से 450 पर ये प्रतिबंध
. मशीनों से सड़कों की सफाई कर रोजाना पानी का छिड़काव होगा..लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल के लिए प्रेरित किया जाएगा.. सभी निर्माण और ध्वस्तीकरण गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा..बिना पीएनजी के चल रहे उद्योगों को कुछ समय के लिए बंद किया जा सकता है.. ईंट भट्ठों, हॉट मिक्स प्लांट, स्टोन क्रशर को बंद कर दिया जाएगा..राज्य सरकार चाहे तो पेट्रोल के बीएस थ्री और डीजल के बीएस-4 वाहनों को प्रतिबंधित कर सकती है.ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें News18 हिंदी| आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट News18 हिंदी|Tags: Ghaziabad News, Pollution AQI LevelFIRST PUBLISHED : September 30, 2022, 09:51 IST
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