रिपोर्ट- रोहित सिंह
प्रतापगढ़. यूपी के प्रतापगढ़ से बड़ी खबर आ रही है, जहां 10 दिन के अंदर रेप के आरोपी को पॉक्सो कोर्ट ने आजीवन कारावास (अंतिम सांस तक जेल काटने) की सजा सुनाई है. प्रतापगढ़ पॉक्सो कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया है.
यूपी में अब तक का सबसे कम समय में सजा
विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट पंकज कुमार ने 10 दिन के अंदर रेप के आरोपी को आजीवन कारावास (टील डेथ) की सजा सुनाई है. दोषी भूपेंद्र सिंह पर कोर्ट ने 20 हजार का जुर्माना भी ठोका है. दोषी भूपेंद्र सिंह ने 12 अगस्त 2022 को नगर कोतवाली इलाके में 6 साल की मासूम लड़की के साथ रेप किया था. सूचना पर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने आरोपी भूपेंद्र को दबोच लिया था. जिसके बाद ग्रामीणों ने उसकी जमकर पिटाई कर उसे पुलिस के हवाले कर दिया था.
नगर कोतवाली में 13 अगस्त 2022 को रेप का मुकदमा दर्ज किया गया. 3 सितंबर 2022 को पुलिस ने कोर्ट में चार्टशीट दायर की. 3 सितम्बर 2022 को न्यायलय ने चार्टशीट का संज्ञान लिया. 12 सितंबर 2022 से कोर्ट में मुकदमे का विचरण शुरू हुआ है. 13 सितंबर 2022 को साक्ष्य की कार्रवाई शुरू हुई. 16 सितंबर तक 8 गवाहों ने मामले में गवाही दी. 17 सितंबर को आरोपी भूपेंद्र का कोर्ट में बयान दर्ज हुआ. 20 सितंबर को मामले में न्यायधीश के समक्ष बहस पूरी हुई. 21 सितंबर को आरोपी भूपेंद्र पर दोष सिद्ध हुआ. 22 सितंबर को पॉक्सो कोर्ट ने दोषी को आजीवन कारावास (टील डेथ) की सजा सुनाई.
दोषी भूपेंद्र सिंह किरावा मऊआइमा थाने का रहने वाला है. 10 दिन के भीतर पीड़िता को इंसाफ मिलने से कम समय में न्याय की आस बढ़ी है. कोर्ट के ऐतिहासिक इंसाफ से अपराध और अपराधियों में खौफ पैदा होगा. जिससे अपराधी अपराध करने से पहले हजार बार सोचेगा. वही 40 दिन में पूरा मामला ही निपट गया. इसमें पुलिस का भी सराहनीय योगदान रहा.
दोषी ने फर्जी शैक्षणिक प्रमाण पत्र पेश कर सजा से बचाने की कोशिश कीसरकारी अधिवक्ता देवेश ने बताया कि 17 सितंबर को आरोपी भूपेंद्र ने कोर्ट में पेशी के दौरान खुद के नाबालिक होने का दावा किया और इस संबंध में शैक्षिक प्रमाणपत्र कोर्ट के सामने रखा. लेकिन जांच के दौरान वह प्रमाणपत्र फर्जी पाया गया. फर्जी प्रमाण पत्र के जरिए वह सजा से बचना चाहता था.ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें News18 हिंदी | आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट News18 हिंदी |Tags: Girl rape, POCSO court punishment, Pratapgarh news, UP newsFIRST PUBLISHED : September 22, 2022, 19:01 IST
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