हाइलाइट्सआफसा अंसारी पर लगे गैंगस्टर केस पर हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगासरकार को 2 हफ्ते में देना होगा जवाब मामले की अगली सुनवाई 26 सितंबर को होगीइलाहाबाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी की पत्नी पर लगे गैंगस्टर एक्ट पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है. अफसा अंसारी पर लगे गैंगस्टर एक्ट के खिलाफ तरफ से दायर याचिका की सुनवाई करते हुए, न्यायालय ने राज्य सरकार से 2 हफ्ते के अंदर जवाब देने को कहा है. यह आदेश जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्र और जस्टिस शिव शंकर प्रसाद की खंडपीठ ने दिया है.
याची आफसा अंसारी का कहना है कि उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में दर्ज कराई गई प्राथमिकी विधि विरुद्ध है. आपको बता दें कि आफसा पर, मऊ के दक्षिणी टोला पुलिस थाने में 31 जनवरी 2022 को गैंगस्टर एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. जिसके खिलाफ, हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी. जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था. हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में, विशेष अनुमति याचिका में चुनौती दी गई थी. जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को पुनर्विचार करने का निर्देश दिया था. उसी क्रम में इलाहाबाद हाईकोर्ट में दोबारा याचिका दाखिल की गई.
अगली सुनवाई 26 सितंबर कोयाची के अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने कहा याची निर्दोष है. वह किसी भी गैंग की सदस्य नहीं हैं, न ही कथित अपराध में लिप्त है. इसलिए गैंग्स्टर केस रद्द किया जाए. इस पर कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है. मामले की अगली सुनवाई 26 सितंबर को होगी. वहीं मुख्तार अंसारी के बेटे और सुभासपा विधायक अब्बास अंसारी की याचिका पर मंगलवार, 6 सितंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुबह 11:00 बजे सुनवाई होनी है.
अब्बास अंसारी के विवादित बयान की सुनवाई मंगलवार कोअब्बास अंसारी के खिलाफ, विधानसभा चुनाव के दौरान विवादित बयानबाजी करने के मामले में दाखिल याचिका पर मंगलवार को सुनवाई होगी. यूपी पुलिस ने इस मामले में अपनी जांच पूरी कर, अब्बास के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी है. पुलिस की इसी चार्जशीट को अब्बास अंसारी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है. याचिका में अब्बास अंसारी की तरफ से कहा गया है कि, चुनाव आयोग पहले ही उनके खिलाफ कार्रवाई कर चुका है. यह आपराधिक केस नहीं हैं. याचिका में चार्जशीट को रद्द किए जाने की मांग की गई है.
आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के दौरान, अब्बास अंसारी ने अफसरों को धमकी देते हुए कहा था कि पहले उनसे हिसाब लिया जाएगा, उसके छह माह बाद उनका ट्रांसफर किया जाएगा. जिसके बाद उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया था.ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें News18 हिंदी | आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट News18 हिंदी |Tags: Allahabad high court, Allahabad news, Chief Minister Yogi Adityanath, Mafia mukhtar ansariFIRST PUBLISHED : September 06, 2022, 00:51 IST
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