Uttar Pradesh

यूपी: सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा को बड़ी राहत, 42 साल पुराने केस में हुए बरी



लखनऊ: यूपी की राजधानी लखनऊ की एक विशेष सांसद-विधायक अदालत (एमपी-एमएलए कोर्ट) ने शुक्रवार को समाजवादी पार्टी (सपा) के विधायक और पूर्व मंत्री रविदास मेहरोत्रा को 42 साल पुराने आपराधिक मामले में बरी कर दिया. उनके अलावा, अदालत ने दो अन्य सह-आरोपियों को भी बरी कर दिया. विशेष अदालत के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (एसीजेएम) अंबरीश श्रीवास्तव ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष अपना मामला साबित नहीं कर सका.
अदालत ने अपने फैसले में यह भी कहा कि अभियोजन पक्ष ने केवल एक गवाह पेश किया. मामले के शिकायतकर्ता की मौत हो चुकी है. आरोप पत्र में उल्लेखित अन्य गवाह काफी प्रयासों के बावजूद अदालत में पेश नहीं हुए. अदालत में पेश किया गया अकेला गवाह भी अभियोजन पक्ष के मामले को साबित नहीं कर सका. अदालत ने सबूतों के अभाव में पूर्व मंत्री व विधायक और दो अन्य व्यक्तियों को बरी कर दिया. अभियोजन पक्ष के अनुसार, मामले में प्राथमिकी आठ फरवरी 1979 को लखनऊ विश्वविद्यालय के सहायक रजिस्ट्रार डीपी दीक्षित ने हसनगंज थाने में दर्ज कराई थी.
दर्ज कराई गई रिपोर्ट में कहा गया था कि छह फरवरी 1979 को रविदास मेहरोत्रा व 40 अन्य लोग रजिस्ट्रार बिल्डिंग में घुस आए तथा हाथापाई की एवं अपशब्द कहे, साथ ही उनके कर्मचारियों के साथ मारपीट की. अभियोजन के मुताबिक, यह भी आरोप था कि तोड़फोड़ के दौरान हमलावरों ने रजिस्टर आदि भी फाड़ दिए. मामले की विवेचना के बाद पुलिस ने 18 नवंबर 1979 को रविदास मेहरोत्रा, बृजेंद्र अग्निहोत्री व अनिल कुमार सिंह के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दायर किया था.ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें News18 हिंदी | आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट News18 हिंदी |Tags: Lucknow news, Uttar pradesh newsFIRST PUBLISHED : September 03, 2022, 08:12 IST



Source link

You Missed

आगरा में है हिजड़ों की मस्जिद, बादशाह अकबर ने करवाया था निर्माण, रोचक है कहानी
Uttar PradeshNov 9, 2025

लखनऊ जेल में बंद ठग अनुभव मित्तल ने HC के जज को धमकी भरा ईमेल भेजा, पढ़ें अहम खबरें

मुरादाबाद: चलती कार में लगी भीषण आग, सवारों ने कूदकर बचाई जानमुरादाबाद में मझौला थाना क्षेत्र के मुरादाबाद-दिल्ली…

Scroll to Top