Uttar Pradesh

कशी विश्वनाथ-ज्ञानवापी मामला: विवादित परिसर के सर्वे आदेश पर रोक 30 सितंबर तक बढ़ी



हाइलाइट्सकेंद्र व राज्य सरकारों से भी 10 दिन में जवाबी हलफनामा मांगाकोर्ट ने राज्य सरकार व केंद्र सरकार की तरफ से दाखिल हलफनामे को सही नहीं मानाप्रयागराज. काशी विश्व नाथ मंदिर और ज्ञानवापी विवाद को लेकर दाखिल अर्जियों पर मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद विवादित परिसर का सर्वे कराने के वाराणसी की अधीनस्थ अदालत के अंतरिम आदेश पर लगी रोक 30 सितंबर तक बढ़ा दी है. याचिका पर मंदिर पक्ष की तरफ से पूरक जवाबी हलफनामा दाखिल किया गया. याची अधिवक्ता ने इसका जवाब दाखिल करने के लिए 10 दिन का समय मांगा है. कोर्ट ने समय देते हुए अगली सुनवाई की तिथि 12 सितंबर नियत की है. अंजुमन इंतजामिया मसाजिद वाराणसी व अन्य की याचिका में अपर ज़िला जज वाराणसी के आदेश की वैधता व सिविल वाद की पोषणीयता पर सवाल उठाए गए हैं. याचिका की सुनवाई जस्टिस प्रकाश पाडिया कर रहे हैं.
कोर्ट ने राज्य सरकार व केंद्र सरकार की तरफ से दाखिल हलफनामे को सही नहीं माना और अपर मुख्य सचिव गृह यूपी व भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय से महानिदेशक आर्केलाजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मार्फत व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय महत्व का मामला है और राज्य व भारत सरकार के हलफनामे को स्केची करार दिया।
केंद्र व राज्य सरकार से मांगा हलफनामामंदिर पक्ष के अधिवक्ता अजय कुमार सिंह ने बहस की कि प्लेसेस आफ वर्शिप एक्ट में धार्मिक स्थान की प्रकृति बदलने पर रोक है. सिविल वाद में धार्मिक चरित्र बदलने की मांग नहीं की गई है. विवाद स्थान के धार्मिक चरित्र के निर्धारण का है, जिसे साक्ष्य लेकर ही तय किया जा सकता है. इसलिए इस मामले में वह कानून लागू नहीं होगा. कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा दाखिल हलफनामे पर टिप्पणी करते हुए कहा कि पैरा 3 से 50 तक नो कमेंट लिखा है. मुद्दे पर सरकार का पक्ष स्पष्ट नहीं किया गया है, इसलिए केंद्र व राज्य सरकारों से भी 10 दिन में जवाबी हलफनामा मांगा है. इलाहाबाद हाईकोर्ट में मंगलवार को लगभग एक घंटे इस मामले में बहस हुई.
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