Uttar Pradesh

Gyanvapi Dispute: सुनवाई में औरंगजेब की भी हुई एंट्री, कागज मांगने पर मस्जिद पक्ष ने दी ये दलील



हाइलाइट्समस्जिद पक्ष ने अपने प्रतिउत्तर में ज्ञानवापी के वक्फ संपत्ति होने की दलील दी. मस्जिद पक्ष ने कहा – औरंगजेब ने ये संपत्ति कब्जा की थी. वाराणसी. वाराणसी की जिला जज की अदालत में चल रही ज्ञानवापी श्रंगार गौरी प्रकरण की सुनवाई सोमवार को हुई. जिसमें मस्जिद पक्ष यानी प्रतिवादी ने अपना प्रतिउत्तर पढ़ा. करीब दो घंटे तक चली सुनवाई के बाद अब प्रतिदिन सुनवाई होगी. यानी मंगलवार 23 अगस्त को भी सुनवाई जारी रहेगी. सोमवार को हुई सुनवाई की चर्चा में मुगल बादशाह औरंगजेब केन्द्र में रहे.
दरअसल, मस्जिद पक्ष ने अपने प्रतिउत्तर में ज्ञानवापी के वक्फ संपत्ति होने की दलील दी. मंदिर पक्ष के वकील विष्णुशंकर जैन के मुताबिक, मस्जिद पक्ष ने ज्ञानवापी के वक्फ होने की बात कही लेकिन जब वक्फ से जुड़े कागज मांगे गए तो उन्होंने औरंगजेब का जिक्र किया. विष्णुशंकर जैन के मुताबिक, मस्जिद पक्ष ने ये कहा कि उस वक्त औरंगजेब हिंदुस्तान के बादशाह थे. औरंगजेब ने ये संपत्ति कब्जा की थी. चूंकि वो बादशाह थे इसलिए सारी संपत्ति बादशाह की होती है. बतौर बादशाह औरंगजेब ने ज्ञानवापी संपत्ति वक्फ में तामील कर दी थी.
वक्फ ट्रिब्यूनल में हो सुनवाईइसके अलावा मस्जिद पक्ष ने अपने प्रतिउत्तर में 1012 का एक रेवन्यू रिकॉर्ड भी पढ़ा लेकिन उसकी कॉपी मंदिर पक्ष को नहीं दी. वक्फ एक्ट 1995 का भी हवाला देते हुए कहा कि ये मुकदमा सिविल कोर्ट में नहीं बल्कि शरीया कानून के तहत वक्फ ट्रिब्यूनल में इसकी सुनवाई होनी चाहिए. जबकि सुप्रीम कोर्ट का साफ आदेश है कि जब विवाद मुस्लिम और हिंदू पक्ष के बीच हो तो उस पर शरीरत कानून लागू नहीं होता. उसका निस्तारण सिविल कोर्ट के तहत होता है. अदालत ने मस्जिद पक्ष को आदेश दिया कि अपने प्रतिउत्तर में जिस भी एक्ट और रेवन्यू रिकॉर्ड का जिक्र कर रहे हैं, उसकी कॉपी कापी मंदिर पक्ष को दी जाए. ताकि वो इसका जवाब बना सकें.
मस्जिद पक्ष के नए वकील की बिगड़ी तबियतएडवोकेट अभय नाथ यादव की मौत के बाद मस्जिद पक्ष ने जिस नए वकील योगेंद्र नारायण मधु बाबू को इस केस की पैरवी के लिए नियुक्त किया था, उनकी तबियत सुनवाई से पहले बिगड़ गई. बताया जा रहा है कि शुगर लेवल बढ़ने से वे परेशान थे.ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें News18 हिंदी | आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट News18 हिंदी |Tags: Gyanvapi Masjid Controversy, Varanasi newsFIRST PUBLISHED : August 22, 2022, 20:01 IST



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