Uttar Pradesh

मोदी सरकार की तर्ज पर अब UP सहित कई राज्य सरकारें ई-कॉमर्स कंपनियों पर सख्ती के मूड में



नई दिल्ली. केंद्र की मोदी सरकार (Modi Government) की तर्ज पर अब कई राज्य सरकारें भी ई-कॉमर्स कंपनियों (E- Commerce Companies) की धोखाधड़ी पर सख्ती के मूड में आ गई हैं. केंद्र सरकार के द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 (Consumer Protection Act 2019) आने के बाद भी देश में ऑनलाइन फ्रॉड (Online Fraud) की घटनाएं में कम नहीं हो रही हैं. ऐसे में अब कई राज्य सरकारें उपभोक्ता के हितों का ध्यान में रखते हुए खुद अपना एक तंत्र तैयार करने में लग गई है. उत्तर प्रदेश देश का पहला प्रदेश होगा, जहां उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू होने के बाद भी अपना एक तंत्र होगा. यह तंत्र ऑनलाइन फ्रॉड की घटनाओं को लेकर अब काम करेगा.
उत्तर प्रदेश के उपभोक्ता संरक्षण, बाट व माप मंत्री आशीष पटेल ने पिछले दिनों कहा था कि राज्य सरकार ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर होने वाली धोखाधड़ी या किसी भी गड़बड़ी के निवारण के लिए अपना खुद एक तंत्र तैयार कर रही है. यह तंत्र अगले एक से डेढ़ महीने में काम करने लगेगा. इससे राज्य में ऑनलाइन फ्रॉड की घटनाएं सहित और भी कई तरह के साइबर अपराध पर अंकूश लगेगा.

सरकार के 100 दिन के कार्यकाल पूर्ण होने पर प्राविधिक शिक्षा, उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप विभाग की उपलब्धियों के बारे में लोकभवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को सम्बोधित करते हुएhttps://t.co/O75CbvZI1s

— Ashish Patel (@ErAshishSPatel) July 17, 2022

यूपी में ई-कॉमर्स का 18 हजार करोड़ रुपये का बाजारबता दें कि यूपी में ई-कॉमर्स का 18 हजार करोड़ रुपये से भी ज्यादा का बाजार है. पिछले दिनों सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर घटतौली और मिलावट पर राज्यव्यापी अभियान की शुरुआत की गई थी. विभगा की जांच में राज्य के 9 हजार 511 पेट्रोल पंपों में से 2 हजार 632 पेट्रोल पंपों में अनियमितता पाई गई. इनमें 43 पेट्रोल पंपों के खिलाफ तो राज्य सरकार ने कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी है.
केंद्र सरकार की तर्ज पर अब राज्यों ने भी शुरू किया कानून बनानाकेंद्र सरकार की तर्ज पर अब राज्य सरकारें भी ई-कॉमर्स कंपनियों के खिलाफ अब धोखाधड़ी को लेकर सख्ती के मूड में है. आज के समय में पूरी दुनिया ऑनलाइन हो चुकी है. उपभोक्ता या यूं कहें कि आम लोग बैंकिंग से लेकर पढ़ाई भी ऑनलाइन ही कर रहे हैं. हम बाजार में दुकान पर जा कर शॉपिंग नहीं करते हैं, बल्कि ऑनलाइन ऑर्डर के जरिए सामान मंगाते हैं. यही वजह से कि सोशल साइट्स जैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर ई-कॉमर्स कंपनियां जैसे अमेजन और फ्लिपकार्ट लुभावनी डील्स का विज्ञापन देती हैं. लोग कई बार झटपट शॉपिंग के चक्कर में फंस जाते हैं और ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं.

मोदी सरकार पहले ही देश में नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 लागू कर ग्राहकों को कई प्रकार से मजबूत किया है. (सांकेतिक फोटो)

ये भी पढ़ें: सब्जी मंडियों में महंगाई और बारिश की मार, कहां पहुंचे नींबू, धनिया, टमाटर, आलू, प्याज सहित अन्य हरी सब्जियों के दाम
कुलमिलाकर आने वाले फेस्टिव सीजन सेल से पहले यूपी में उपभोक्ताओं के लिए एक अन्य विकल्प मिलेगा, जहां उपभोक्ता अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. मोदी सरकार पहले ही देश में नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 लागू कर ग्राहकों को कई प्रकार से मजबूत किया है. अब ब्रांडेड कंपनियों के द्वारा ऑनलाइन शॉपिंग में भी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हो गया है. ऐसे में इन कंपनियों को ऑफर और सेल में भी उपभोक्ताों को वापसी और कंपनियों के खिलाफ शिकायत करने का अधिकार भी होगा.ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें News18 हिंदी | आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट News18 हिंदी |Tags: Amazon, Consumer Protection Bill 2019, E-commerce firm Flipkart, E-commerce industry, Online fraud, Power consumers, UP GovernmentFIRST PUBLISHED : July 20, 2022, 20:46 IST



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