हाइलाइट्सपुलिस गुजरात और अहमदाबाद में जाकर करेगी मोबाइल बरामद.सोमवार को कोर्ट में पीसीआर को लेकर होनी है अधिवक्ताओं के बीच बहस.हाथरस. ऑल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबैर की सोमवार को फिर से सीजेएम कोर्ट में पेश किया जाएगा. पुलिस के कस्टडी रिमांड के प्रार्थना पत्र पर आरोपी जुबैर को तलब किया गया है. 18 जुलाई को ही पुलिस कस्टडी रिमांड को लेकर फैसला होगा. कोतवाली सदर में चार जुलाई को दीपक शर्मा पुत्र बीएल शर्मा निवासी आशीर्वाद वाटिका ने मोहम्मद जुबैर के खिलाफ 153ए, 295ए, 298 और 67 आईटी एक्ट में मुकदमा दर्ज कराया था. इसे लेकर 14 जुलाई को जुबैर सीजेएम कोर्ट में पेश हुआ था. यहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया था.
जुबैर फिलहाल तिहाड़ जेल में निरुद्ध है. 15 जुलाई को कोतवाली विवेचक ने दिल्ली तिहाड़ जेल जाकर जुबैर के बयान दर्ज किए. उसके बयानों में पुलिस को अहम सुराग मिले हैं, जिन मोबाइल्स के जरिए वह भड़काऊ बातें पोस्ट करता था, वह मोबाइल उसके घर बैंगलोर और अल्ट न्यूज के दफ्तर अहमदाबाद, गुजरात में है. ऐसे में पुलिस ने सीजेएम कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर जुबैर को 14 दिन की पुलिस कस्टडी में देने की इजाजत मांगी है. कोतवाली सदर के विवेचक मणिकान्त शर्मा ने शुक्रवार को प्रार्थना पत्र दिया. सीजेएम कोर्ट ने 18 जुलाई को जुबैर को तलब किया है.
पुलिस ने मांगी है 14 दिन की कस्टडी रिमांडजुबैर के अधिवक्ता उमंग रावत के अनुसार, अब मोहम्मद जुबैर 18 जुलाई को सीजेएम कोर्ट में फिर से पेश होगा. पुलिस ने 14 दिन की कस्टडी रिमांड मांगी है इसलिए वह सोमवार को कस्टडी रिमांड का विरोध करेंगे. दिल्ली के एक मामले में जुबैर की जमानत हो चुकी है.
उधर, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर कोर्ट ने भी मोहम्मद जुबैर की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. पहले कोर्ट ने जुबैर को मामले की सुनवाई के बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. जुबैर की न्यायिक हिरासत 25 जुलाई को पूरी हो रही है लेकिन उन्होंने इससे पहले ही जमानत के लिए अर्जी दी थी लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया है.ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें News18 हिंदी | आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट News18 हिंदी |Tags: Hathras news, Uttar pradesh newsFIRST PUBLISHED : July 16, 2022, 22:10 IST
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Pavan K. Varma | As Dust Settles On Verdict, Questions Linger In The Air
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