Uttar Pradesh

मथुरा: शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने की अर्जी का तेजी से निस्तारण का आदेश



मथुरा. उत्तर प्रदेश के मथुरा के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने निचली अदालत को शाही ईदगाह मस्जिद का सर्वे करने और उसमें मंदिर के चिन्हों के दावों को सत्यापित करने के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने के अनुरोध वाली याचिका के शीघ्र निस्तारण करने का गुरुवार को निर्देश दिया. दरअसल याचिकाकर्ताओं ने तब पुनरीक्षण अर्जी के साथ अतिरिक्त जिला न्यायाधीश का रुख किया था जब 23 मई को दीवानी अदालत (सीनियर डिवीजन) की निचली अदालत ने शाही ईदगाह मस्जिद की प्रबंधन समिति और अन्य को उस अर्जी पर अपनी आपत्ति दायर करने को कहा जिसमें मस्जिद के सर्वे कराने का अनुरोध किया गया था. न्यायाधीश ने इसके साथ ही उक्त अर्जी पर सुनवाई के लिए 1 जुलाई की तिथि तय की जब ग्रीष्मावकाश के बाद अदालतें फिर से खुलेंगी.
जिला सरकारी अधिवक्ता संजय गौड़ ने कहा, ‘पुनरीक्षण अर्जी का निस्तारण निचली अदालत को इस निर्देश के साथ किया गया कि वह कोर्ट कमिश्नर मस्जिद भेजने के अनुरोध वाली अर्जी का निस्तारण अगली सुनवाई से दिन-प्रतिदिन आधार पर सुनवाई करके करें.’ वहीं, याचिकाकर्ताओं के वकील राजेंद्र माहेश्वरी ने कहा कि दीवानी न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन) की निचली अदालत को अतिरिक्त जिला न्यायाधीश संजय चौधरी (अपील और पुनरीक्षण के लिए प्रभारी जिला न्यायाधीश) द्वारा एडवोकेट कमिश्नर (मस्जिद में) भेजने से संबंधित अर्जी पर सुनवाई में देरी नहीं करने का निर्देश दिया गया है. अर्जी दिल्ली के जय भगवान गोयल और चार अन्य लोगों द्वारा प्रस्तुत की गई है.
जानें पूरा मामला माहेश्वरी ने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने 23 मई को दीवानी न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन) ज्योति सिंह की अदालत में एक अर्जी दाखिल की थी, जिसमें यह दावा करते हुए शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के सर्वे कराने के लिए एक एडवोकेट कमिश्नर भेजने का अनुरोध किया गया था कि मस्जिद में मंदिर के चिह्न मौजूद हैं. इसके साथ याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि अदालत ने तात्कालिकता उपबंध के तहत दायर अर्जी का निस्तारण करने के बजाय सुनवाई की अगली तारीख 1 जुलाई निर्धारित की. माहेश्वरी ने कहा कि फैसले से असंतुष्ट याचिकाकर्ताओं ने जिला न्यायाधीश मथुरा की अदालत में दीवानी न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन) के आदेश के खिलाफ एक पुनरीक्षण अर्जी दायर की, जिन्होंने गुरुवार को एडीजे (सातवें) की अदालत में अर्जी स्थानांतरित कर दी.
वकील ने कहा कि पुनरीक्षण अर्जी में निचली अदालत के आदेश को दोषपूर्ण करार दिया गया था, क्योंकि अर्जी में उल्लिखित तात्कालिकता उपबंध पर विचार नहीं किया गया था. निचली अदालत कटरा केशव देव मंदिर परिसर में कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के पास से शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने और मस्जिद के सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति के लिए अंतरिम आवेदनों पर सुनवाई कर रही है. याचिकाकर्ताओं ने यह दावा करते हुए मस्जिद के सर्वे की मांग की है कि उसमें मंदिरों के कई चिह्न मौजूद हैं.ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें News18 हिंदी | आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट News18 हिंदी |Tags: Mathura Krishna Janmabhoomi Controversy, Mathura newsFIRST PUBLISHED : May 26, 2022, 23:55 IST



Source link

You Missed

नक्सली हथियार छोड़ने को तैयार! डिप्‍टी CM बोले- लेटर की सत्‍यता की जांच जरूरी
Uttar PradeshSep 17, 2025

महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट की छत से पानी टपकने लगा, दो साल पुराना निर्माण गुणवत्ता पर उठे सवाल।

अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट की छत से पानी टपकने लगा है। यह बातें सोशल मीडिया पर…

Maharashtra Government Approves Policy to Boost Digital Content Sector
Top StoriesSep 17, 2025

महाराष्ट्र सरकार ने डिजिटल कंटेंट क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए नीति को मंजूरी दी

महाराष्ट्र को डिजिटल कंटेंट और इमर्सिव टेक्नोलॉजी का ग्लोबल हब बनाने के लिए राज्य सरकार ने मंगलवार को…

Scroll to Top