Uttar Pradesh

कन्नौज पुलिस अभिरक्षा में मौत पर हाईकोर्ट सख्त: सरकार को एसआईटी गठित करने का आदेश



प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कन्नौज की तिरवा कोतवाली में पुलिस अभिरक्षा में मौत मामले की जांच एसआईटी को सौंपने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि एसपी रैंक के अधिकारी के नेतृत्व में क्षेत्राधिकारी रैंक के दो सदस्यों को लेकर एसआईटी गठित की जाय. कोर्ट ने एसआईटी को उन सभी पहलुओं की जांच करने का आदेश दिया है, जिससे पता चले कि मृतक अनिल सिंह ने आत्महत्या की है या उसकी हत्या की गई है. कोर्ट ने इस मामले में तीन माह में रिपोर्ट मांगी है.
हाईकोर्ट ने इसके साथ ही आरोपी दो पुलिस अधिकारियों को जांच में सहयोग करने की शर्त पर उनके उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है. याचिका की अगली सुनवाई 6 सितंबर 2022 को होगी. यह आदेश जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्र और जस्टिस रजनीश कुमार की खंडपीठ ने पुलिस अधिकारी त्रिभुवन प्रसाद वर्मा व अरूण कुमार की याचिका पर दिया है.
यह था पुलिस अभिरक्षा में मौत का मामलायाचियों का कहना है कि 2020 में नशे में धुत मृतक अपनी ससुराल में हंगामा कर रहा था. पुलिस उसे थाने में लाई. जहां शौचालय में उसने फांसी लगा ली. मृतक के पिता की तरफ से पुलिस के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई. तो दूसरी एफआईआर पुलिस की तरफ से पुलिस के खिलाफ मृतक को आत्महत्या के लिए उकसाने व मजबूर करने के आरोप में दर्ज कराई गई.
एक घटना पर दो एफआईआर को माना विधि विरुद्धयाचियों का कहना था कि एक ही घटना की दो एफआईआर विधि के विरुद्ध है. दोनों की एक एजेंसी से जांच कराई जाए. शिकायत कर्ता के अधिवक्ता योगेश कुमार ने फोटोग्राफ दिए, जिसमें शौचालय के छत की ऊंचाई काफी कम है और फंदे पर लटके शव का पंजा ज़मीन पर स्पर्श करता दिखाई दे रहा है. इसके साथ ही पुलिस अभिरक्षा में हत्या की आशंका जताई गई थी.ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें News18 हिंदी | आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट News18 हिंदी |Tags: Allahabad high court, Kannauj Crime News, UP news, Up sit investigationFIRST PUBLISHED : May 25, 2022, 00:11 IST



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