Uttar Pradesh

गाजीपुर शौचालय निर्माण गड़बड़ी: एफआईआर पर प्रधान रीनू यादव को राहत, हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब



गाजीपुर. यूपी के गाजीपुर जिले में शौचालय निर्माण में गड़बड़ी के आरोप में दाखिल याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में मंगलवार को सुनवाई की गई. हाईकोर्ट ने जमनिया, गाजीपुर, के अंधियारा की पूर्व ग्राम प्रधान रीनू यादव व पंचायत सचिव राम जनम सिंह के खिलाफ सुहवल थाने में दर्ज एफआईआर के तहत उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने राज्य सरकार से छह हफ्ते में याचिका पर जवाब मांगा है.
कोर्ट ने एडीओ जमनिया जय प्रकाश पांडेय को भी नोटिस जारी की है. याचीगण पर शौचालय निर्माण में 2,26,623 रुपये का गबन किए जाने का आरोप है. कोर्ट ने याची को विवेचना में सहयोग करने का निर्देश दिया है. यह आदेश जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्र और जस्टिस रजनीश कुमार की खंडपीठ ने रीनू यादव व अन्य की याचिका पर दिया है. याचिका पर अधिवक्ता उपेन्द्र उपाध्याय ने बहस की.
भाजपा नेताओं के दबाव में कार्रवाई का आरोपइस मामले पर याची का कहना है कि वह 2015 से 2020 तक ग्राम प्रधान रहीं. 16 अगस्त 19 को शौचालय निर्माण में अनियमितताओं को लेकर जिलाधिकारी से शिकायत की गई. इसकी जांच कराई गई तो आरोप साबित नहीं हुआ. याची के पिता मदन सिंह यादव को समाजवादी पार्टी ने एमएलसी का टिकट दे दिया. बीजेपी वालों ने नाम वापसी का दबाव बनाया, लेकिन वह बीजेपी के दबाव में नहीं झुके.
जांच में गड़बड़ी का भी आरोपइसके बाद याची को फंसाने के लिए 2 अप्रैल 22 को चार अधिकारियों की जांच बैठाई गई. 5 अप्रैल को कारण बताओ नोटिस जारी कर 15 दिन में जवाब मांगा गया. आरोप है कि इंततार किए बगैर दूसरे दिन जांच रिपोर्ट दे दी गई और एडीओ ने 6 अप्रैल 2022 को एफआईआर दर्ज करा दी.
अदालत ने हड़बड़ी में की गई कार्रवाई मानाइस मामले के बाद याची ने अदालत की शरण ली और उसके खिलाफ की जाने वाली जांच व कार्रवाई को राजनीतिक दबाव के चलते किया जाना माना. इसी को लेकर हाईकोर्ट ने जमनिया, गाजीपुर के अंधियारा की पूर्व ग्राम प्रधान रीनू यादव व पंचायत सचिव राम जनम सिंह के खिलाफ सुहवल थाने में दर्ज एफआईआर के तहत उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने इसे हड़बड़ी में की गई कार्रवाई को विचारणीय माना और नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें News18 हिंदी | आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट News18 हिंदी |Tags: Allahabad high court, Ghazipur news, UP newsFIRST PUBLISHED : May 24, 2022, 16:05 IST



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