हाइलाइट्सआजम खान पिछले 27 महीने से यूपी की सीतापुर जेल में बंद हैं.सपा विधायक को अब सभी 88 मुकदमों में जमानत मिल चुकी है. सीतापुर/रामपुर. सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के रामपुर के समाजवादी पार्टी विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान को गुरुवार को अंतरिम जमानत दे दी है. इसके बाद स्थानीय एमपी-एमएलए कोर्ट ने सपा नेता की रिहाई के लिए सीतापुर कारागार प्रशासन को पत्र (परवाना) भेज दिया है. इस बाबत आजम खान के वकील जुबैर अहमद खान ने बताया कि एमपी-एमएलए कोर्ट ने एक-एक लाख रुपये के दो मुचलके जमा करने को कहा था, जिन्हें गुरुवार को दाखिल कर दिया गया. इसके साथ उन्होंने बताया कि इसके बाद कोर्ट ने आजम खान की रिहाई का परवाना (पत्र) जारी कर दिया. हालांकि अभी यह पता नहीं है कि परवाना आज रात (गुरुवार) पहुंचेगा या शुक्रवार सुबह पहुंचेगा, लेकिन इसे जारी किया जा चुका है.
वैसे संभावना जताई जा रही है कि आजम खान शुक्रवार सुबह 8 बजे के करीब सीतापुर जेल से रिहा हो सकते हैं. इसको लेकर उनके बेटे और रामपुर की स्वार सीट से विधायक अब्दुल्ला आज ने ट्वीट किया, ‘इंशाल्लाह कल ( 20 मई) को सुबह सूरज की पहली किरण के साथ मेरे वालिद एक नए सूरज की तरह जेल से बाहर आएंगे. इस नई सुबह की किरणें तमाम जुल्मतों के अंधेरों को मिटा देंगी.’
इसके अलावा आजम खान को अंतरिम जमानत मिलने के बाद उनकी पत्नी तंजीम फातिमा ने कहा कि यह सत्य की जीत है. कोर्ट ने हमें राहत दी है, मैं उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूं जिन्होंने मुश्किल समय में हमारा साथ दिया. इसके साथ उन्होंने कहा कि सीतापुर जेल से रिहा होने के बाद आजम खान सीधे रामपुर जाएंगे.
27 महीने से सीतापुर की जेल में बंद हैं आजम खानगौरतलब है कि आजम खां भ्रष्टाचार समेत कई अन्य मामलों में पिछले 27 महीने से सीतापुर की जेल में बंद हैं. सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए आजम खान को अंतरिम जमानत दी है. इसके साथ ही उन्हें अब सभी 88 मुकदमों में जमानत मिल चुकी है और उनकी रिहाई का रास्ता फिलहाल साफ हो गया है. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिलहाल उन्हें अंतरिम जमानत दी गई है. जबकि सपा नेता को रेगुलर बेल के लिए निचली अदालत में दो हफ्ते में अर्जी दाखिल करनी होगी. साथ ही कहा कि जब तक निचली अदालत जमानत पर कोई फैसला नहीं लेती तब तक आजम खान अंतरिम जमानत पर रिहा रहेंगे. सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस बीआर गवाई, जस्टिस एस गोपन्ना की बेंच इस पर जमानत पर फैसला सुनाया है.ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें News18 हिंदी | आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट News18 हिंदी |Tags: Abdullah Azam, Azam Khan, Samajwadi party, Supreme CourtFIRST PUBLISHED :  May 19, 2022, 23:39 IST
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