Uttar Pradesh

निठारी हत्याकांड: CBI कोर्ट ने सुरेंद्र कोहली को माना दोषी, अब 19 मई को होगा सजा का ऐलान



गाजियाबाद. निठारी हत्याकांड को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है. कहा जा रहा है कि सुरेंद्र कोहली को बड़ी पायल की हत्या मामले में कोर्ट ने दोषी करार दिया है. वहीं, मोनिंदर सिंह पंढेर को मोरल ट्रैफिकिंग एक्ट में दोषी पाया गया है. जबकि सिमरनजीत कौर को भ्रष्टाचार के मामले में साक्ष्य के आभाव में बरी कर दिया गया. जानकारी के मुताबिक, अब कोर्ट 19 मई को सजा सुनाएगी. दरअसल, गाजियाबाद सीबीआई कोर्ट में ये मामला चल रहा था.
बता दें कि साल 2017 में भी गाजियाबाद की विशेष सीबीआई अदालत ने सुरेंद्र कोली और पंढेर को पिंकी सरकार की हत्या मामले में फांसी की सजा सुनाई थी. इससे पहले गाजियाबाद की एक विशेष अदालत ने निठारी हत्याकांड से जुड़े मामले में कारोबारी मोनिंदर सिंह पंढेर और उसके नौकर सुरेंद्र कोली को दोषी माना था. सुरेंद्र कोली और मोनिंदर पंढेर को को न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी ने फांसी की सजा सुनाई थी. ये मामला पिंकी सरकार की हत्या से जुड़ा हुआ था. पंढेर और कोली को इस मामले में अपहरण, बलात्कार और हत्या का दोषी पाया गया था.
क्या है मामला2006 में जब निठारी केस का खुलासा हुआ था तो उस समय देशभर में क्रूर मामले की चर्चा हुई थी. नोएडा के निठारी गांव की कोठी नंबर डी-5 से जब नरकंकाल मिलने शुरू हुए, तो पूरे देश में सनसनी मच गई थी. जांच के दौरान मानव हड्डियों के हिस्से और 40 ऐसे पैकेट मिले थे, जिनमें मानव अंगों को भरकर नाले में फेंक दिया गया था.
कौन है सुरेंद्र कोलीसुरेंद्र कोली उत्तराखंड का रहने वाला है और मोनिंदर सिंह पंढेर के घर पर काम करता था. 2004 में जब पंढेर का परिवार पंजाब चला गया था तो पंढेर और कोली ही घर में रहते थे. फिर इस बंगले में दोनों द्वार की गई हत्याओं और दुष्कर्म के लिए फांसी की सजा सुनाई गई थी.ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें News18 हिंदी | आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट News18 हिंदी |Tags: Court, Ghaziabad News, Noida Nithari Kand, Uttar pradesh newsFIRST PUBLISHED : May 17, 2022, 15:40 IST



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