लखनऊ. उत्तर प्रदेश की हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच से वह याचिका खारिज हो सकती है, जिसमें ताजमहल के बंद कमरों को खोलने के बारे में मांग की गई है. इस मामले में उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए कहा कि ताज महल के बारे में रिसर्च करने के बाद ही कोई याचिका दाखिल की जाना चाहिए. कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा, ‘पीआईएल को मज़ाक न बनाएं. पहले पढ़ लें, ताजमहल कब और किसने बनवाया था.’ इस खबर के और अपडेट्स के लिए न्यूज़18 के साथ बने रहिए.ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें News18 हिंदी | आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट News18 हिंदी |FIRST PUBLISHED : May 12, 2022, 13:09 IST
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