Uttar Pradesh

ज्ञानवापी मस्जिद वीडियोग्राफी और सर्वे विवाद पर जिला सिविल कोर्ट में सुनवाई आज, हिंदू पक्ष ने लगाए ये आरोप



वाराणसी. ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में वीडियोग्राफी और सर्वे मामले पर जिला सिविल कोर्ट में सोमवार को सुनवाई होगी. मुस्लिम पक्षकार द्वारा कोर्ट द्वारा नियुक्त वकील कमिश्नर पर उठाए गए आपत्ति मामले पर वकील कमिश्नर और हिंदू पक्षकार को आज यानी सोमवार को जवाब दायर करना है तो वहीं दूसरी तरफ हिंदू पक्षकार और वकील कमिश्नर के तरफ से कोर्ट में दलील दी जाएगी कि ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर और तहखाने में क्यों नहीं वीडियोग्राफी और सर्वे कर पाए?
हिंदू पक्षकार का आरोप है कि उन्हें और वकील कमिश्नर को बेरिकेडिंग के दूसरे तरफ यानी ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर और तहखाने में मुस्लिम पक्षकार के द्वारा वीडियोग्राफी और सर्वे नहीं करने दिया गया. हिंदू पक्षकार के तरफ से यह भी कहा गया है कि मुस्लिम पक्षकार ने उन्हें ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर और तहखाने में अंदर जाने से यह कहते हुए रोका कि कोर्ट का ऐसा कोई आदेश नहीं है. आपको बता दें कि मुस्लिम पक्षकार की तरफ से वाराणसी जिला सिविल कोर्ट में वकील कमिश्नर के ऊपर आपत्ति दायर की गई है और आरोप लगाया गया है कि उन्हें वकील कमिश्नर पर भरोसा नहीं है क्योंकि वह केवल एक पक्ष की बात सुन रहे हैं.
ये है मामलाबता दें कि दिल्ली की राखी सिंह, लक्ष्मी देवी, सीता साहू और अन्य की दैनिक पूजा और श्रृंगार गौरी में अनुष्ठान करने की अनुमति की मांग करने वाली याचिका पर धार्मिक स्थल की वीडियोग्राफी और सर्वेक्षण करने के लिए उसी अदालत के पहले के आदेश पर यह प्रक्रिया शुरू की है. ज्ञानवापी मस्जिद की बाहरी दीवार पर भगवान गणेश, भगवान हनुमान और नंदी स्थित हैं. उन्होंने 18 अप्रैल, 2021 को अपनी याचिका के साथ अदालत का रुख किया था और विरोधियों को मूर्तियों को नुकसान पहुंचाने से रोकने की मांग की थी. उनकी याचिका पर अदालत द्वारा नियुक्त कोर्ट कमिश्नर ने शुक्रवार को वाराणसी की एक अदालत के आदेश पर यहां ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी परिसर में ज्ञानवापी मस्जिद के बाहर कुछ इलाकों की वीडियोग्राफी और सर्वेक्षण किया था. इसके बाद मुस्लिम पक्ष ने अदालत द्वारा नियुक्त आयुक्त को बदलने की याचिका दाखिल की थी, जिस पर वाराणसी के सिविल जज (सीनियर डिवीजन) रवि कुमार दिवाकर की अदालत में शनिवार की सुबह सुनवाई हुई. अदालत ने अर्जी पर सुनवाई के बाद अगली सुनवाई नौ मई को करने तक फैसला सुरक्षित रख लिया था.ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें News18 हिंदी | आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट News18 हिंदी |Tags: Gyanvapi Mosque, UP latest news, Varanasi newsFIRST PUBLISHED : May 09, 2022, 08:46 IST



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