प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा के डीएम नवनीत सिंह चहल के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है. हाईकोर्ट ने बेहद सख्त रुख अपनाते हुए पुलिस को आदेश दिया है कि 12 मई को डीएम नवनीत सिंह चहल को कोर्ट में पेश करें. कोर्ट ने पेंशन भुगतान के मामले में नाराजगी जताई है. अदालत की इस सख्ती के बाद मथुरा डीएम की मुश्किल बढ़ गई है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अदालत के आदेश का पालन ना करने की वजह से डीएम को प्रथम दृष्टया अवमानना का दोषी माना है. याची बृजमोहन शर्मा व तीन अन्य की तरफ से दाखिल की गई अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सरल श्रीवास्तव की सिंगल बेंच ने डीएम के खिलाफ ये आदेश दिया है.
हाईकोर्ट ने मथुरा डीएम नवनीत सिंह चहल को लेकर तल्ख टिप्पणी भी की है. अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि डीएम का आदेश सीधे तौर पर कोर्ट की अवमानना है, क्योंकि कोर्ट को विश्वास नहीं हो रहा है कि इस स्तर के एक अधिकारी को उस आदेश का उद्देश्य और उसकी साधारण भाषा समझ में नहीं आई, जो कोर्ट ने जारी की है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 6 सितंबर 2021 को आदेश जारी कर याचिकाकर्ताओं की पेंशन का भुगतान करने का आदेश दिया था.
अदालत ने इस बारे में साल 2016 में हुए एक आदेश को रद्द कर दिया था. मथुरा के डीएम ने 18 अप्रैल को एक आदेश जारी कर कोर्ट के आदेश के बावजूद पेंशन का भुगतान करने से इंकार कर दिया था. इसके बाद डीएम नवनीत सिंह चहल के खिलाफ अवमानना याचिका दाखिल की गई थी. अदालत ने मथुरा के डीएम को अवमानना का दोषी माना है. इसी आधार पर कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है और पुलिस को आदेश दिया है कि वह डीएम को 12 मई को कोर्ट में पेश करें. इस मामले में 12 मई को फिर अदालत सुनवाई करेगी.ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें News18 हिंदी | आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट News18 हिंदी |Tags: Allahabad high court, Mathura news, Prayagraj News, UP newsFIRST PUBLISHED : May 02, 2022, 00:05 IST
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