रंजीत सिंह
अलीगढ़. अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) के जेएन मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर डॉ. जितेंद्र कुमार द्वारा कक्षा में देवी- देवताओं को लेकर अमर्यादित पाठ पढ़ाने के मामले में उनकी अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है. प्रोफेसर जितेंद्र के अधिवक्ता की ओर से दायर अग्रिम जमानत अर्जी शनिवार को दी गई थी. जिसे जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. बबलू सारंग ने आरोपी प्रोफेसर जितेंद्र कुमार की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी. इस मामले में भाजपा नेता डॉ. निशित शर्मा द्वारा सिविल लाइंस में मुकदमा दर्ज कराया गया था.
बता दें कि बिहार के समस्तीपुर के थाना विभूतिपुर के मिश्रोलिया निवासी असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. जितेंद्र ने 6 अप्रैल को एमबीबीएस 2019 बैच के छात्रों को कक्षा में प्रोजेक्टर के जरिए दुष्कर्म विषय पर देवी-देवताओं के बारे में आपत्तिजनक बातें पढ़ाई थीं. एक छात्रा के ट्वीट करने के बाद मामला गरमा गया, जिसके बाद इंतजामिया ने डा. जितेंद्र को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए निलंबित कर दिया था. वहीं 6 अप्रैल को भाजपा नेता डॉ.निशित शर्मा ने आरोपी प्रोफेसर के खिलाफ सिविल लाइन थाने में धार्मिक भावनाओं को आहत करने समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा भी दर्ज कराया था. डीजीसी धीरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि आरोपित जितेंद्र ने अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी, जो अदालत ने निरस्त कर दी.
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विवेचक ने डॉ. जितेंद्र को पूछताछ के लिए भी बुलाकर विवेचना में सहयोग करने संबंधी नोटिस भी तामील कराया था. इसके बाद पीपीटी, पेन ड्राइव व अन्य साक्ष्य एकत्रित किए गए. इस दौरान पुलिस ने कक्षा में मौजूद 10 छात्रों व तीन स्टाफ के सदस्यों के भी बयान दर्ज किए हैं. सीओ तृतीय श्वेताभ पांडेय ने बताया कि विवेचना के दौरान साक्ष्य एकत्रित करने का काम पूरा हो गया है. अब अभियोजन की राय ली जाएगी, जिसके बाद मामले में चार्जशीट दाखिल होगी.
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